शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत, भड़काऊ भाषण केस में आधी सजा काट चुका है शरजील 

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शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत, भड़काऊ भाषण केस में आधी सजा काट चुका है शरजील 
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Sharjeel Imam bail: दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम को देशद्रोह और यूएपीए मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में शरजील ने कहा था कि उन्होंने अधिकतम 7 साल की सजा में से आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत पर रिहाई मांगी थी। शरजील इमाम को लगभग साढ़े चार साल बाद जमानत मिली है। 

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया इलाके में दिए थे भड़काऊ भाषण

दिसबंर 2019 में जामिया नगर इलाके में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। शरजील इमाम पर 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में भड़काऊ भाषण देकर दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया था। 

अदालत ने देशद्रोह के तहत आरोप तय किए थे

दरअसल, साल 2022 के जनवरी महीने में दिल्ली की एक अदालत ने यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली के जामिया इलाके में शरजील इमाम के द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के संबंध में देशद्रोह का आरोप लगाने का आदेश दिया था। शरजील इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह), 153ए, 153बी, 505 और यूएपीए की धारा 13 के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए थे।

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क्या कहना था इमाम ने?

इमाम ने सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत जमानत मांगी थी। ये कहा गया था कि वह पिछले चार वर्षों से हिरासत में है और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराये जाने पर अपराध के लिए अधिकतम सजा सात साल है। आरोपी ने कहा कि वह अपराध के लिए दिए गए अधिकतम सजा में से आधी सजा काट चुका है और जमानत का हकदार है।

शरजील का जन्म बिहार के जहानाबाद जिले में मुस्ल‍िम परिवार में हुआ था। उनके पिता अकबर इमाम जनता दल यूनाइटेड के नेता रहे हैं। शरजील ने 10 वीं तक पढ़ाई पटना के सेंट जेवियर हाईस्कूल से की थी। 11वीं क्लास में उसने दिल्ली पब्ल‍िक स्कूल, वसंतकुंज में एडमिशन लिया था। इसके बाद उसने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया। फिर जेएनयू में एडमिशन लिया और 2013 में आधुनिक इतिहास में पीजी डिग्री हासिल की।

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शरजील पर UAPA के तहत मुकदमा किया गया था। इससे पहले दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी को इसी साल फरवरी महीने में खारिज कर दिया था। बता दें कि शरजील को 28 जनवरी, 2020 को  गिरफ्तार किया गया था। 

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