Sakshi Murder Case: 650 पन्नों की चार्जशीट में साहिल के गुनाहों का ब्योरा, एक फोन कॉल और खुल गई साहिल की पोल

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Sakshi Murder Case
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Sakshi Murder Case: दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 28 मई को हुए साक्षी हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. रोहिणी कोर्ट में करीब 640 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है. चार्जशीट में कहा गया है कि साक्षी और साहिल दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते थे.

पुलिस ने आरोप पत्र में बताया कि 27 मई को आरोपी साहिल और साक्षी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. इसके बाद साहिल ने बदला लेने की ठान ली। इसके बाद 28 मई को जब साक्षी सामुदायिक शौचालय की ओर जा रही थी तो आरोपी साहिल ने उस पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया. उसने साक्षी पर पत्थरों से भी हमला किया. जांच में पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू, घटना के समय आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े और जूते बरामद कर लिए थे. इसके अलावा सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज, आवाज के नमूने, जैविक साक्ष्य एकत्र किए गए. 

Sakshi Murder Case

आरोप पत्र के मुताबिक, कुल 14 जैविक प्रदर्शनी, एक रासायनिक प्रदर्शनी, 4 भौतिकी प्रदर्शनी और एक साइबर प्रदर्शनी एफएसएल रोहिणी को भेजी गई थी, जिसके नतीजे समय पर जांच एजेंसी को सौंप दिए गए, जिससे जांच में काफी मदद मिली। मामला।

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बता दें कि चार्जशीट में आर्म्स एक्ट, आईपीसी की धारा 354-ए, 509 और एससी-एसटी एक्ट भी जोड़ा गया था.

क्या माजरा था?

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28 मई को दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में साहिल ने 16 साल की नाबालिग साक्षी की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. उसने न केवल साक्षी पर चाकू से वार किया बल्कि उसे बार-बार पत्थर से कुचला और फिर लात से भी मारा। इस घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया था और बुलंदशहर में अपनी मौसी के यहां छिप गया था. पुलिस से बचने के लिए साहिल ने अपना फोन भी बंद कर लिया था. हालांकि, साहिल के कॉल रिकॉर्ड के आधार पर दिल्ली पुलिस ने उसे बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया।

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