खेल रहे बच्चे को गोद में उठाकर मारी थी गोली, 5 पहलवानों को गोलियों से भूना…अब कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत
Crime: मासूम बच्चे समेत पांच पहलवानों की गोली मारकर हत्या करने वाले कोच सुखविंदर को आज रोहतक कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है.
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Crime: मासूम बच्चे समेत पांच पहलवानों की गोली मारकर हत्या करने वाले कोच सुखविंदर को आज रोहतक कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. 12 फरवरी 2021 को रोहतक के जाट कॉलेज कुश्ती अखाड़े में कोच सुखविंदर सिंह ने मासूम सरताज, कुश्ती पहलवान मनोज मलिक, उनकी पत्नी पहलवान साक्षी मलिक, पहलवान प्रदीप मलिक, पूजा तोमर, कोच सतीश दलाल समेत पांच पहलवानों की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
जिस समय यह घटना घटी उस समय अखाड़े में बड़ी संख्या में पहलवान अभ्यास कर रहे थे. रोहतक कोर्ट में 3 साल 11 महीने तक चली कार्यवाही के दौरान 56 गवाहों ने अपनी गवाही दर्ज कराई थी. कोर्ट ने इस हत्याकांड को 'रेयर ऑफ द रेयरेस्ट' मानते हुए सुखविंदर को मौत की सजा सुनाई है. पीड़ित पक्ष के लोगों ने फैसले पर संतोष जताया है और कहा है कि आज उन्हें न्याय मिला है. वहीं, बचाव पक्ष के वकील गौरव ढोल ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे.
3 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई
पीड़ित पक्ष के वकील जय हुडा ने पत्रकारों को बताया कि मासूम बच्चे समेत पांच पहलवानों की गोली मारकर हत्या करने वाले कुश्ती कोच सुखविंदर को कोर्ट ने धारा 302 के तहत हत्यारा करार देते हुए फांसी की सजा दी है. कोर्ट ने इसे हत्या का सनसनीखेज मामला करार दिया है. . इसे दुर्लभ से दुर्लभतम की संज्ञा दी गई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोच सुखविंदर को 3 साल के मासूम बच्चे पर भी दया नहीं आई, इसलिए वह फांसी का हकदार है.
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56 गवाहों की गवाही हुई
इस मामले में कुल 66 गवाह थे, जिनमें से 56 गवाहों ने कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज करायी थी. यह मामला 3 साल 11 दिन तक कोर्ट में चलने के बाद फैसला आया. 12 फरवरी को हुई इस घटना में कुश्ती से जुड़े 6 लोगों की मौत हो गई थी.
पीड़ित परिजनों ने कहा कि कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि ऐसे लोगों को दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है. आज वह इस फैसले से काफी संतुष्ट हैं, उन्होंने शुरू से ही कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की थी.
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