मुंबई: पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की और बढ़ी मुश्किलें, जबरन उगाही के आरोप में वॉरेंट जारी
Another non-bailable warrant issued against former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh in extortion case
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Mumbai: मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. कई महीनों से गायब सिंह के खिलाफ मुंबई के किला कोर्ट ने शनिवार को गैर-जमानती वॉरेंट(non-bailable warrant) जारी कर दिया है. परमबीर सिंह पिछले कई महीनों से सामने नहीं आ रहे हैं और जांच एजेंसियां कई बार तलब कर चुकी हैं.
कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट
परमबीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वॉरेंट जारी करने को लेकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट का रुख किया था. सिंह के अलावा, कोर्ट ने विनय सिंह और रियाज भाटी के खिलाफ भी वॉरेंट जारी किया है. परमबीर सिंह समेत कई आरोपियों की क्राइम ब्रांच को लंबे समय से तलाश है.
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पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाया था आरोप
परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ सचिन वाझे के जरिए से 100 करोड़ रुपये की वसूली का टारगेट देने के अरोप लगाए थे. इसी सिलसिले में परमबीर ने चिट्टी लिख दी थी, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया था. मुंबई क्राइम ब्रांच इसी वसूली मामले की जांच कर रही है.
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बिल्डर से वसूली का है आरोप
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इसी मामले में छोटा शकील का करीबी रियाज भाटी भी आरोपी है और वह भी इस समय गायब है. पुलिस लगातार उसको ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है. मुंबई क्राइम ब्रांच ने ही किला कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की थी.
पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह इस साल 4 मई से छुट्टी पर चल रहे हैं. इसके बाद वह दो बार अपनी छुट्टी बढ़वा भी चुके हैं. इसके बाद में उन्होंने न कोई जानकारी दी और न ही ड्यूटी पर लौटे. जस्टिस चांदीवाल आयोग का गठन राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच के लिए किया गया था. आयोग ने पेश ना होने पर परमबीर सिंह के खिलाफ अब तक दो जमानती वारंट जारी कर चुकी है.
वहीं, सिंह को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह चंडीगढ़ में हो सकते हैं. हाल ही में जांच के लिए बनाए गए चांदीवाल आयोग की कार्रवाई के दौरान मुंबई में सीनियर एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ और आसिफ लम्पवाला, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से पेश हुए थे और उनकी ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ दिए गए एक हलफनामे को दायर किया था.
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