Noida: नोएडा में 15 अक्टूबर से इतनी तारीख तक के लिए धारा 144 लागू, क्या है वजह?
Noida News: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में, नोएडा प्रशासन ने 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है.
ADVERTISEMENT
Noida News: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में, नोएडा प्रशासन ने 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है. आदेश इस अवधि के दौरान किसी भी अनधिकृत सभा, बैठक या जुलूस पर रोक लगाता है. इस मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नवरात्रि से पहले जारी इस आदेश के अनुसार पुलिस की अनुमति लिए बिना सार्वजनिक स्थान पर नमाज, पूजा या किसी अन्य धार्मिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी. पुलिस ने धारा 144 लागू करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नोएडा पुलिस के मुताबिक, विवादित जगहों पर नमाज और पूजा समेत सभी धार्मिक गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी. साथ ही इस दौरान किसी भी तरह के जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. पुलिस ने इन नियमों के अनुपालन पर जोर दिया है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं.
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा और आगामी नवरात्रि उत्सव के साथ-साथ 23 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, 24 अक्टूबर को दशहरा और 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मिकी जयंती जैसी अन्य महत्वपूर्ण तिथियों को भी कवर करेगा. 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव की जयंती मनाई जाएगी. नोएडा पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि इन तारीखों के अलावा भी नोएडा में अलग-अलग समय पर विभिन्न सरकारी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिनकी जानकारी कुछ हद तक पहले ही दी जाती है. इसके अलावा नोएडा में धरना-प्रदर्शन जैसे प्रदर्शन भी अक्सर देखने को मिलते रहते हैं.
पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों और विभिन्न प्रकार के विरोध आयोजकों के प्रदर्शन से शांति भंग होने की आशंका है. पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 144 का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
ADVERTISEMENT