निठारी कांड के आरोपियों सुरेन्द्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द
Nithari Case Allahabad High Court Verdict: निठारी कांड के आरोपियों सुरेन्द्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को बड़ी राहत मिली है।
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पंकज श्रीवास्तव, संतोष कुमार के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Nithari Case Allahabad High Court Verdict: निठारी कांड के आरोपियों सुरेन्द्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ऐसे में अब एजेंसी इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकती है।
Allahabad High Court has canceled the death sentence of the accused : जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र व जस्टिस एस एच ए रिजवी की खंडपीठ ने निठारी कांड के आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से मिली फांसी की सजा को रदद् कर दिया।
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जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की डबल बेंच ने बीते 14 सितंबर को अपीलों पर फैसला सुरक्षित रखा लिया था। निचली अदालत ने सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जब कि मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी। सभी को रद्द कर दिया गया है।
2005 से 2006 के बीच हुए नोएडा के निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे। इसको लेकर एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने का मुल्जिम बनाया था, जब कि आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था।
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निठारी कांड के दोनों मुख्य आरोपियों को निचली अदालत से मिली फांसी की सजा बरकरार रखने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपीलें दायल की थी।
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