निठारी कांड के आरोपियों सुरेन्द्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द

ADVERTISEMENT

Nithari Case Allahabad High Court Verdict
Nithari Case Allahabad High Court Verdict
social share
google news

पंकज श्रीवास्तव, संतोष कुमार के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Nithari Case Allahabad High Court Verdict: निठारी कांड के आरोपियों सुरेन्द्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ऐसे में अब एजेंसी इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकती है।

Allahabad High Court has canceled the death sentence of the accused : जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र व जस्टिस एस एच ए रिजवी की खंडपीठ ने निठारी कांड के आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से मिली फांसी की सजा को रदद् कर दिया।

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की डबल बेंच ने बीते 14 सितंबर को अपीलों पर फैसला सुरक्षित रखा लिया था। निचली अदालत ने सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जब कि मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी। सभी को रद्द कर दिया गया है।

2005 से 2006 के बीच हुए नोएडा के निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे। इसको लेकर एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने का मुल्जिम बनाया था, जब कि आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था।

ADVERTISEMENT

निठारी कांड के दोनों मुख्य आरोपियों को निचली अदालत से मिली फांसी की सजा बरकरार रखने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपीलें दायल की थी।  

ADVERTISEMENT

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT