Gurugram: शराब के नशे में विवाद, रिश्तेदार की पीट-पीटकर हत्या, कत्ल के दो आरोपी गिरफ्तार
Gurugram: गुरुग्राम के खेड़की दौला इलाके में होली के दिन शराब के नशे में विवाद के बाद रिश्तेदार की पीट-पीट कर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
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Gurugram Crime: गुरुग्राम के खेड़की दौला इलाके में होली के दिन शराब के नशे में विवाद के बाद रिश्तेदार की पीट-पीट कर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि राजस्थान पुलिस की शून्य प्राथमिकी के आधार पर बृहस्पतिवार को गुरुग्राम के खेड़की दौला पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों की पहचान प्रधान और टीनू उर्फ सियाराम के रूप में हुई। दोनों राजस्थान में अजमेर जिले के सरसुंडा गांव के निवासी हैं।
विवाद के बाद रिश्तेदार की पीट-पीट कर हत्या
उसने बताया कि मानेसर अपराध इकाई की टीम ने दोनों आरोपियों को शुक्रवार रात पटौदी में बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि घटना 24 मार्च को यहां के रामपुरा गांव की है। व्यक्ति और उसका परिवार यहां एक तंबू में रह रहा था। उसके अनुसार, राजस्थान के केकड़ी जिले के टांटोगी गांव की निवासी पदमा ने सराना पुलिस थाने में दी शिकायत में आरोप लगाया कि उनके पति सोनू बागरिया को उनके रिश्तेदारों ने रामपुरा के पास पीट-पीटकर मार डाला। पदमा ने शिकायत में कहा, ‘‘ मैं अपने पति और बच्चों के साथ पिछले दो माह से रामपुरा गांव के पास एक तंबू में रह रही थी।
तीनों रिश्तेदारों ने सोनू की बेरहमी से पिटाई की
होली के दिन 24 मार्च की शाम मेरे पति सोनू बागरिया शराब लेकर आए, जबकि मैंने भोजन तैयार किया।’’ पदमा ने बताया कि दोनों ने शराब पी और रात करीब आठ बजे उनके रिश्तेदार प्रधान, रामकिशन, टीनू उर्फ सियाराम उनके तंबू पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब पीने के बाद उनमें झगड़ा हो गया और तीनों रिश्तेदारों ने सोनू की बेरहमी से पिटाई कर दी। पदमा ने कहा, ‘‘ जब हम उन्हें कार में अपने पैतृक स्थान ले जा रहे थे तभी रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।’’ राजस्थान पुलिस ने सराना पुलिस थाने में शून्य प्राथमिकी दर्ज की और इसे गुरुग्राम पुलिस को भेज दिया।
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रामपुरा के पास पीट-पीटकर मार डाला
पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार को खेड़की दौला पुलिस थाने में तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि तीन में से दो आरोपियों को पटौदी से गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच अधिकारी उप-निरीक्षक ललित कुमार ने कहा, ‘‘ हम आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। जांच जारी है।’’
(PTI)
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