sanjiv bhatt: इस मामले में पूर्व IPS संजीव भट्ट को झटका, 28 साल बाद दोषी करार

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sanjiv bhatt: इस मामले में पूर्व IPS संजीव भट्ट को झटका, 28 साल बाद दोषी करार
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sanjiv bhatt News: गुजरात के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट एक बार फिर मुश्किल में हैं. 28 साल पुराने ड्रग मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है. पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ साल 1996 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. बुधवार को इसी मामले में संजीव भट्ट को पालनपुर सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया.

आपको बता दें कि यह ड्रग मामला करीब 28 साल पुराना 1996 का है. संजीव भट्ट तब गुजरात के बनासकांठा जिले के एसपी थे. संजीव भट्ट पर पालनपुर के एक होटल में 1.5 किलो अफ़ीम रखकर एक वकील को झूठे नशीले पदार्थ के मामले में फंसाने का आरोप था। इस संबंध में वकील द्वारा शिकायत की गई तो मामले की जांच की गई. जांच के बाद संजीव भट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

गुजरात दंगों में सबूत गढ़ने का आरोप

पिछले साल अगस्त में गुजरात हाई कोर्ट ने 28 साल पुराने ड्रग मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी. सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड और गुजरात के पूर्व डीजीपी आर.बी. श्रीकुमार के साथ पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट पर भी 2002 के गुजरात दंगों के मामलों के संबंध में कथित तौर पर फर्जी सबूत बनाने का आरोप है. इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है.

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पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट कब आए थे सुर्खियों में?

पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका का आरोप लगाया था. हालाँकि, उनके आरोपों को एक विशेष जाँच दल ने ख़ारिज कर दिया था. इसके बाद 2011 में संजीव भट्ट को सेवा से निलंबित कर दिया गया। अगस्त 2015 में गृह मंत्रालय ने उन्हें 'अनधिकृत अनुपस्थिति' के लिए बर्खास्त कर दिया था.

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