महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में CBI ने इन तीन आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

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महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में CBI ने इन तीन आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
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तनसीम हैदर की रिपोर्ट

महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले (Mahant Narendra Giri Death Case) की जांच कर रही सीबीआई (CBI) ने लगभग दो महीने तक चली लंबी जांच पड़ताल के बाद शनिवार को प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में आनंद गिरी (Anand Giri) समेत तीनों आरोपियों खिलाफ चार्जशीट (CBI ChargeSheet) दाखिल कर दी है

25 नवंबर को होगी सुनवाई
कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए 25 नवंबर 2021 की तारीख तय की है. कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद माना जा रहा है कि अब तीनों आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. कुछ दिनों पहले ही कोर्ट ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. वहीं, अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं. आनंद गिरी के वकील विनीत विक्रम ने बताया की कोर्ट ने चार्जशीट की एक प्रति जेल के फॉलोवर के जरिए अभियुक्त को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

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मठ से जुड़े कई कर्मचारियों और साधु-संतों के CBI ने दर्ज किए थे बयान
बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने मठ बाघम्बरी गद्दी से जुड़े तमाम कर्मचारियों व मठ में रहने वाले साधु संतों के बयान दर्ज किए हैं. एफआईआर की तहरीर देने वाले महंत नरेंद्र गिरी के करीबी शिष्य अमर गिरी, महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी घोषित बलबीर गिरी, साथ ही बलबीर गिरी के नाम का वसीयतनामा तैयार करने वाले वकील, मठ से जुड़े महंत नरेंद्र गिरी के कुछ करीबी डॉक्टर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और व्यवसायी के भी बयान दर्ज किए हैं.

महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी के बयान भी सीबीआई ने दर्ज किया है. तीनों आरोपियो के अलावा इनके करीबियों और रिश्तेदारों के भी बयान दर्ज किए गए हैं. तीनों आरोपियों को सीबीआई ने सात दिनों तक अपनी कस्टडी में रखकर लंबी पूछताछ कर चुकी है, इसके अलावा आनंद गिरी को सीबीआई की टीम ने पूछताछ के लिए हरिद्वार भी लेकर गई थी. हरिद्वार में आनंद गिरी के नवनिर्मित आश्रम की छानबीन के साथ उनके लैपटॉप और मोबाइल को भी सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया है.

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शुक्रवार को CBI ने लिया था आनंद गिरी का वॉइस सैंपल
पिछले दिनो सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट से आनंद गिरी का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति को लेकर एक अर्जी दाखिल की थी. जिसमें एक कथित ऑडियो की आवाज की जांच के लिए आनंद गिरी का वॉइस सैंपल लेना जरूरी बताया गया था.कोर्ट ने सीबीआई की इस मांग को मंजूरी दे दी थी. शुक्रवार को ही सीबीआई टीम ने विशेषज्ञों की टीम के साथ नैनी सेंट्रल जेल पहुंचकर आनंद गिरी का वॉइस सैंपल लिया था.

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क्या है पूरा मामला
गौरतलब है की महंत नरेंद्र गिरी की मौत 20 सितंबर को हुई थी. उनका शव प्रयागराज के मठ बाघम्बरी गद्दी में कमरे में पाया गया था. उनके कमरे से एक आठ पन्ने का दोनों तरफ लिखा हुआ सुसाइड नोट भी मिला था. जिसमें आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था. सुसाइड नोट के आधार पर ही प्रयागराज के जार्ज टाउन थाने में आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी. बाद में सीबीआई को जांच सौंप दी गई. सीबीआई लगभग दो महीने तक लंबी जांच पड़ताल के बाद आज तीनों के गुनाहों की फ़ाइल तैयार कर कोर्ट में चार्जशीट के तौर पर दाखिल कर दिया है.

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