अतीक की फरार बीवी शाइस्ता परवीन को कोर्ट से लगा ये बड़ा झटका, जानें कोर्ट ने क्या आदेश दिया

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अतीक की फरार बीवी शाइस्ता परवीन को कोर्ट से लगा ये बड़ा झटका, जानें कोर्ट ने क्या आदेश दिया
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Shaista Parveen News: उमेश पाल हत्याकांड के बाद सात महीने से अधिक समय तक फरार रहने के बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और तीन शूटरों समेत छह अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने आदेश जारी किया है. अब इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत इनकी संपत्तियों को जब्त करने के साथ ही अभियोग दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी.

संक्षेप में, 24 फरवरी की शाम को सुलेमानसराय में उमेश पाल और दो सरकारी बंदूकधारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के दौरान अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जबकि असद समेत चार आरोपी मुठभेड़ में मारे गए थे. घटना के बाद से अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और आयशा नूरी समेत बम बनाने वाले गुड्डु मुस्लिम, शूटर अरमान बिहारी और साबिर गिरफ्तारी से बचते रहे हैं.

पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने उनका पता लगाने के लिए विभिन्न जिलों और राज्यों में व्यापक तलाशी ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. शाइस्ता एक वांछित आरोपी है और उसके सिर पर 50,000 रुपये का इनाम है, जबकि प्रत्येक शूटर पर राज्य स्तर पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित है.

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विशेष जांच अधिकारी (एसआईओ) वरुण कुमार द्वारा दायर याचिका के जवाब में, अदालत ने हत्या के मामले में इन छह आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 82 के तहत कुर्की (संपत्ति की जब्ती) का नोटिस जारी किया.

पुलिस ने आरोपियों के आवासों के पते पर नोटिस दिए थे और अदालत के आदेश को लागू करने के लिए छापेमारी भी की थी. हालाँकि, एक महीने तक उनमें से कोई भी अदालत के सामने पेश नहीं हुआ, जिससे जांच अधिकारी को धारा 83 के तहत कुर्की के लिए आवेदन दायर करना पड़ा.

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एसटीएफ की डुमनगंज यूनिट के एएसआई वरुण कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए कुर्की का आदेश जारी कर दिया है. अब पुलिस कुर्की की कार्रवाई पूरी कर आरोपियों के खिलाफ अभियोग दर्ज करने की कार्रवाई करेगी. इससे पहले कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ डूमनगंज थाने में भी केस दर्ज हो चुका है.

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