Aryan Khan Drug Case: आर्यन खान के वकील ने हाईकोर्ट में रखीं ये 10 दलीलें

ADVERTISEMENT

Aryan Khan Drug Case: आर्यन खान के वकील ने हाईकोर्ट में रखीं ये 10 दलीलें
social share
google news

आर्यन खान की तीसरी जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. आर्यन खान की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए हैं. इससे पहले आज एनसीबी ने आर्यन की जमीनत का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया है. एजेंसी ने कहा कि आर्यन खान के पिता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी. हालांकि, आर्यन खान ने इसका खंडन किया है. वहीं मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए. जानते हैं आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई से जुड़े बड़े अपडेट्स...

कोर्ट में मुकुल रोहतगी की दलीलें
1-‘जहां तक मेरा सवाल है, कोई बरामदगी नहीं है, कोई सेवन नहीं हुआ है और ना ही कोई मेडिकल टेस्ट हुआ है. अरबाज मर्चेंट के पास छह ग्राम चरस था जो उसके जूते से बरामद किया गया था. मर्चेंट इससे इनकार कर रहा है. मुझे कोई चिंता नहीं है, सिवाय इसके कि वह मेरे दोस्त हैं.’
‘मेरा मामला Conscious Possession का नहीं है'
2- ‘मेरा मामला Conscious Possession का नहीं है. किसी के जूते में क्या था या कहीं भी मेरी चिंता नहीं है. जो बरामज किया गया वह छोटा सा-छह ग्राम था. यह मात्रा मुझे हिरासत में रखने के लिए काफी नहीं है. कई अन्य बिचौलियों और व्यावसायिक मात्रा के साथ पाए गए हैं.’
‘यह (ड्रग्स) मेरे नियंत्रण में नहीं थे'
3- ‘यह (ड्रग्स) मेरे नियंत्रण में नहीं थे... अरबाज मर्चंट के जूते में क्या पाया गया था? अरबाज मेरा नौकर नहीं है, वह मेरे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए कोई साजिश नहीं है.’
'मैं किसी और के साथ नहीं जुड़ा हूं.'
4- 'ज्यादा से ज्यादा आप मुझे अरबाज और आरोपी नंबर 17 के साथ जोड़ सकते हैं लेकिन बरामदगी के बाद. लेकिन मैं किसी और के साथ नहीं जुड़ा हूं.'
'रिहैब के लिए भेजा जा सकता है'
5- ‘ये युवा लड़के हैं. उन्हें रिहैब के लिए भेजा जा सकता है और ट्रायल के लिए भेजने की जरूरत नहीं है.'
'मैं धारा 27ए से संबंधित किसी भी मामले में नहीं हूं'
6- 'यह कुछ अखबारों में आया था कि सामाजिक मंत्रालय ने सुधार का उल्लेख किया था ... अधिकतम सजा एक वर्ष की कैद है ... यह अधिकतम है और न्यूनतम नहीं. मैं धारा 27ए से संबंधित किसी भी मामले में नहीं हूं. कोई सबूत नहीं है. मैंने कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए.
'आरोपी नंबर 17 ऑनलाइन गेम बस साथ खेलता है'
7- 'आरोपी नंबर 17 (अचित कुमार) कॉलेज छात्र है. जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, उनमें से A17 आर्यन खान का दोस्त है, जिसके साथ वह ऑनलाइन पोकर खेल रहा था. बस यह कम्यूनिकेशन था. उस कम्यूनिकेशन के आधार पर उनके कनेक्शन बताए गए हैं.'
'NCB के पास इस कम्यूनिकेशन के अलावा कुछ नहीं है'
8- 'इस कम्यूनिकेश के अलावा कुछ नहीं है. आर्यन खान से चैट के बारे में पूछा गया और उसके कहा कि वह ऑनलाइन गेम की वजह से जानता है. आजकल बहुत सारे ऑनलाइन गेम हैं. हमारे पास ऑनलाइन पोकर, ऑनलाइन क्रिकेट है."
'आर्यन के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई थी'
9- 'आर्यन के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई थी. उन्होंने सेवन भी नहीं किया था. मैं कहता हूं कि गिरफ्तारी ही गलत थी. मेरे खिलाफ सिर्फ यही है कि आरोपी नम्बर 2 मेरे साथ था और उसके पास से कुछ मिला. इसलिए मुझ पर Conscious Possession का आरोप लगाया गया है. कोई अपने जूते में कुछ रखता है तो उसके लिए मैं कैसे आरोपी बन सकता हूँ?'
'स्पेशल गेस्ट के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था'
10- 'वह 23 साल का है. उसने कैलिफोर्निया से पढ़ाई की है. आरोपी नंबर 1 ग्राहक नहीं था. उसने टिकट नहीं खरीदा था. उसे स्पेीशल गेस्टत के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था. उसे प्रतीक गाबा ने आमंत्रित किया था.'
इस केस की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी. कोर्ट में एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों ने जोरदार दलीलें दीं. एनसीबी ने जहां आर्यन खान को बेल मिलने का पुरजोर विरोध किया. वहीं मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए.
Aryan-Ananya Chat : आर्यन ने अनन्या से किस बात को लेकर कहा था; मैं तुमसे सीक्रेटली ले लूंगा, ये आजकल डिमांड में है?Aryan Khan Drug Case: NCB के गवाह मनीष भानुशाली ने खुद के लिए क्यों मांगी सुरक्षा?

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    ऐप खोलें ➜