Arvind kejriwal: ED की रिमांड खत्म होने के बाद CBI भी मांग सकती है CM की कस्टडी?
अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं
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Arvind kejriwal: शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. ईडी की कार्रवाई के बाद अब सीबीआई भी केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकती है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड खत्म होने के बाद, सीबीआई केजरीवाल की हिरासत की मांग के लिए अदालत का रुख भी कर सकती है. सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अपराध की जांच कर रही है. CBI इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया और कई अन्य लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.
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विधेय अपराध मूल अपराध है जिसके आधार पर ईडी शिकायत दर्ज करता है. इस मामले में ईडी की जांच मनी लॉन्ड्रिंग की है. सीबीआई ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए इसी सोमवार को एक अदालत से कहा था कि शराब घोटाले में कुछ हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
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आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल 2023 में शराब घोटाले में कथित भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने केजरीवाल से 9 घंटे तक पूछताछ की थी.
इसके बाद सीबीआई प्रवक्ता ने कहा था, ''इस मामले में पूछताछ करने और कथित घोटाले से जुड़े विभिन्न सवालों के जवाब देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था.'' वह आज जांच में शामिल हुए और उनका बयान 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया है. बयान का सत्यापन कर उपलब्ध साक्ष्यों से मिलान किया जाएगा.
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पूछताछ के दौरान, सीबीआई ने मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ खुलासे और एक लापता फाइल के ठिकाने पर जवाब मांगा था। यह भी पूछा गया कि क्या केजरीवाल ने गिरफ्तार शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से फेसटाइम पर बात की थी और उन्हें आप के गिरफ्तार संचार प्रमुख विजय नायर के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा था।
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एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी यह जानना चाहती है कि क्या केजरीवाल के आवास पर सी. अरविंद नाम के एक दानिक्स अधिकारी को एक मसौदा नीति सौंपी गई थी. सीबीआई ने कुछ तथ्यों को सत्यापित करने की भी मांग की, जो कथित तौर पर आईक्लाउड खाते से प्राप्त किए गए थे.
गौरतलब है कि, 17 अगस्त, 2022 को सीबीआई ने दिल्ली की शराब नीति 2021-22 के निर्माण और इर्रेगुलरिटेस में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज की थी. सीबीआई के केस के आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया था.
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