क्या था वो 9 साल पुराना गैंगरेप केस, जिसमें पूर्व विधायक विजय मिश्रा दोषी करार

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Bahubali Vijay Mishra News: रेप के मामले में ग़ाज़ीपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को बड़ा कानूनी झटका लगा है. एमपी एमएलएएलसी कोर्ट ने गायिका से रेप के मामले में विजय मिश्रा को दोषी करार दिया है. साथ ही इसी मामले में कोर्ट ने उनके बेटे और पोते को भी बरी कर दिया है. पूरी सुनवाई के दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विजय मिश्रा कोर्ट में मौजूद रहे.

क्या था मामला?

वाराणसी की एक गायिका ने अक्टूबर 2020 में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्रा और पोते विकास मिश्रा के खिलाफ यौन उत्पीड़न और धमकी का मामला दर्ज कराया था. आरोप था कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा ने उन्होंने गायक को अपनी बेटी सीमा मिश्रा, जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थीं, के प्रचार में सहायता करने के लिए अपने आवास पर बुलाया. इसके बाद, विजय मिश्रा ने गायिका के साथ रेप किया.

घटना के बाद, उन्होंने अपने बेटे और पोते को वाराणसी छोड़ने के लिए कहा. बाद में रास्ते में दोनों ने सिंगर के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. इस पूरे मामले की कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी. शुक्रवार को एमपी एमएलएएलसी कोर्ट के जज सुबोध सिंह ने इस मामले में विजय मिश्रा को दोषी करार दिया, जबकि आरोपी बेटे और पोते को बरी कर दिया.

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सरकारी वकील के मुताबिक, पूरे मामले में बेटे और पोते को संदेह का लाभ मिला है. इस मामले में विजय मिश्रा की सजा पर सुनवाई बाद की तारीख में होगी. वकील दिनेश पांडे का कहना है कि गायिका से जुड़े सामूहिक बलात्कार मामले में फैसला आ गया है, जिसमें विजय मिश्रा को दो मामलों में दोषी ठहराया गया है। सजा का ऐलान अगली तारीख पर किया जाएगा.

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