जुड़वा बहनों से शादी को लेकर फंसा युवक, हुआ केस दर्ज, क्या कहता है कानून ?

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प्रियंक द्विवेदी के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

महाराष्ट्र क्राइम न्यूज़: महाराष्ट्र के सोलापुर में दो जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के से शादी कर ली। अब तरह तरह की बातें हो रही है। इसको लेकर कानून क्या कहता है ? इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। ये केस आईपीसी की धारा 494 के तहत दर्ज किया गया है।

क्या है कानून?

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कानून के जानकारों के मुताबिक, हिंदुओं की शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है। मुस्लिमों की शादी के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ मौजूद है। हिंदुओं के अलावा हिंदू मैरिज एक्ट ही सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों पर भी लागू होता है। 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 के मुताबिक, किस बेस पर शादी वैलिड मानी जाएगी, ये बताया गया है। शादी की पहली कंडीशन है कि लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन, दोनों की सहमति जरूरी है।

हिंदू धर्म में पहले पति या पत्नी की जीवित रहते दूसरे शादी नहीं कर सकते। दूसरी शादी तभी होगी जब पहले पति या पत्नी की मौत हो चुकी हो या फिर अगर 7 साल तक पति या पत्नी का कुछ पता न चले। इसके अलावा एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, जो 1954 में लागू हुआ था। ये कानून दो अलग-अलग धर्मों के वयस्कों को शादी करने का अधिकार देता है।

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Maharashtra Twin Sisters Marriage: सोलापुर में दो जुड़वा बहनों से शादी करने पर दूल्हे अतुल पर केस दर्ज हो गया है। ये केस इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि उसने दो शादियां कीं, जब हिंदुओं में दो शादियों की मनाही है। उस पर आईपीसी की धारा 494 के तहत केस दर्ज हुआ है।

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