Babri masjid : आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बरी करने की चुनौती पर हाईकोर्ट में सुनवाई
Lucknow Allahabad High court Babri masjid demolition : बाबरी मस्जिद विध्वंस आरोपियों को बरी करने की चुनौती पर सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय. पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी समेत सभी 32 हुए थे बरी.
ADVERTISEMENT
Babri Masjid Demolition News : इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ बाबरी विध्वंस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली पुनरीक्षा याचिका पर 18 जुलाई यानी सोमवार को सुनवाई करेगी।
इस याचिका पर सुनवाई पहले 11 जुलाई को होनी थी लेकिन वकीलों ने स्थगन का अनुरोध किया था। पीठ ने अनुरोध स्वीकार करते हुए इसे सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया। साथ ही आगाह किया था कि वह सुनवाई दोबारा स्थगित नहीं करेगी।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की अगुवाई वाली पीठ अयोध्या के दो निवासियों - हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि दोनों याची उक्त मामले में न सिर्फ गवाह थे बल्कि घटना के पीड़ित भी हैं।
ADVERTISEMENT
गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में 30 सितंबर 2020 को दिए निर्णय में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा नेता उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा और बृजभूषण शरण सिंह समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था।
ADVERTISEMENT