'ED डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैध', सुप्रीम कोर्ट ने ED के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल घटाया

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ED Director Sanjay Kumar
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ED Director Sanjay Kumar: केंद्र सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ईडी प्रमुख का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और कानून की दृष्टि से शून्य है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार वाले कानून में संशोधन को सही माना है.

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संजय कुमार 31 जुलाई तक पद पर रहेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल का विस्तार अवैध है लेकिन वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे. 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा विस्तार को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन सही है. केंद्र के पास न्यायालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति है.

ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जाए. इसके बावजूद उन्हें तीसरा एक्सटेंशन दिया गया, जो गैरकानूनी है, इसलिए अब वह 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं.

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