''अतीक की हत्या में पुलिस की मिलीभगत से हुई?'', सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल

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''अतीक की हत्या में पुलिस की मिलीभगत से हुई?'', सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल
Supreme Court News:
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Supreme Court News: माफिया डॉन अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और अशरफ की गोलियों से भूनकर हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. जांच पर रिपोर्ट मांगते हुए कोर्ट ने मामले की प्रगति और इसकी वर्तमान स्थिति की जांच की है. इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपनी टिप्पणी की है.

कोर्ट ने कहा कि अतीक-अशरफ हत्याकांड में कोई भी पुलिस या प्रशासनिक कर्मी शामिल तो नहीं है. 'अतीक-अशरफ मामले की सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस रवीन्द्र भट ने सवाल किया, ''5-10 लोगों की सुरक्षा के बीच कोई कैसे घुस सकता है और गोली चलाने में कामयाब हो सकता है? ऐसी घटना कैसे घटती है?'' ऐसा लगता है कि कुछ मिलीभगत है"

सुप्रीम कोर्ट ने भी असंतोष जताते हुए अतीक के दोनों नाबालिग बेटों की न्यायिक हिरासत पर चिंता जताई है. कोर्ट ने सवाल किया है कि दोनों को न्यायिक हिरासत में क्यों रखा जा रहा है और उनके रिश्तेदारों को क्यों नहीं सौंपा गया. माफिया डॉन से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दोनों को पुलिस मेडिकल जांच के लिए ले गई.

 टीवी कैमरों के सामने तीन शूटरों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे दोनों भाइयों की तुरंत मौत हो गई. तभी से अतीक की पत्नी शायदा परवीन और गुड्डु मुस्लिम भी लापता हो गए. उत्तर प्रदेश एटीएस और पुलिस दोनों की गहनता से तलाश में जुट गई है. दरअसल, अतीक और अशरफ की बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने घटना की जांच का अनुरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस उद्देश्य के लिए चार सप्ताह की समय सीमा प्रदान की गई है।

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