Sushil Kumar Bail : रेसलर सुशील कुमार को 12 नवंबर तक अंतरिम जमानत, सागर के परिवार ने किया विरोध
Sushil Kumar Bail : रेसलर सुशील कुमार को 12 नवंबर तक अंतरिम जमानत, सागर के परिवार ने किया विरोध
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Sushil Kumar Bail : सागर धनकड़ मर्डर केस में जेल में बंद रेसलर सुशील कुमार को जमानत मिल गई है. सुशील कुमार को 12 नवंबर तक फिलहाल अंतरिम जमानत मिली है. ये अंतरिम जमानत उसकी बीमार पत्नी की देखरेख के लिए मिली है. असल में बीमार पत्नी का हवाला देकर रेसलर सुशील कुमार की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी. जिस पर उसे अंतरिम जमानत की मंजूरी मिल गई. सुशील कुमार को 13 नवंबर को जेल में सरेंजर करना होगा.
हालांकि, इस अंतरिम जमानत का सागर धनकड़ का परिवार विरोध कर रहा है. इनके परिवार का कहना है कि वो इस अंतरिम जमानत के खिलाफ कोर्ट में जाएगा. बता दें कि 4 मई 2021 की रात को सागर की छत्रसाल स्टेडियम में उसकी पिटाई की थी।
5 मई को हुआ था हत्याकांड
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बता दें कि 5 मई 2021 को युवा पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में शामिल होने का आरोप सुशील कुमार पर है. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया था कि मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के छत्रसाल स्टेडियम में फ्लैट खाली कराने को लेकर पहलवानों के दो गुट आपस में भिड़ गए थे.
उसी दौरान पिटाई से घायल युवा पहलवान सागर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. इस मामले में पुलिस ने 38 वर्षीय पहलवान सुशील कुमार को 23 मई को गिरफ्तार किया था. 2 जून 2021 से आरोपी सुशील कुमार जेल में बंद है.
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2 अगस्त को दाखिल हुई थी चार्जशीट
Sushil Kumar News : दिल्ली पुलिस ने 2 अगस्त को इस केस में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. जिसमें कुल 13 आरोपियों का नाम था. इन आरोपियों में सुशील कुमार का नाम प्रमुख रूप से था. पहली चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने ये दावा किया था कि आरोपी ओलिंपिंक पदक विजेता युवा पहलवानों के बीच अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था.
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इसी के चक्कर में उसने और अन्य ने मिलकर सागर धनखड़ की पिटाई कर दी थी. जिसमें मौत हो गई थी. इस केस में पीड़ित और शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट नितिन वशिष्ठ ने कहा कि सुशील कुमार की जमानत याचिका पर विरोध जताया था. उन्होंने कोर्ट में बताया था कि अभी अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है. इसके जेल से जमानत पर बाहर आने से वो गवाह भी प्रभावित हो सकते हैं.
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