''कैमरे पर जिसने कहा था बच्चों के पीस भी खाया था..'', मिली थी फांसी की सजा, पर अब बरी

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''कैमरे पर जिसने कहा था बच्चों के पीस भी खाया था..'', मिली थी फांसी की सजा, पर अब बरी
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Nithari Kand Latest Update: बहुचर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो मामलों में आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर (Surendra Koli and Moninder Pandher) की मौत की सजा को पलट दिया. उच्च न्यायालय ने पहले मृत्युदंड के खिलाफ उनकी अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोली पर पंढेर के घर की देखभाल करने और लड़कियों को लालच देकर कोठी में लाता था. निठारी गांव से कई लड़कियां गायब हो गई थीं. पंढेर के घर के पास एक नाले में मानव अवशेष मिले थे.

Nithari Case Court Verdict

Nithari Case Court Verdict: गौरतलब है कि सुरेंद्र कोली को दस से अधिक मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि पंढेर को तीन मामलों में मौत की सजा मिली थी. इन दोनों ने अपनी मौत की सज़ा के ख़िलाफ़ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. फैसला जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और सैयद आफताब हुसैन रिजवी ने सुनाया.

गौरतलब है कि वर्ष 2006 में निठारी गांव की कोठी नंबर डी-5 से नरकंकाल मिला था. बच्चों के मानव अवशेष घर के पास एक नाले से बरामद किए गए. लापता लड़की पायल के मिलने के बाद निठारी कांड का खुलासा देशभर में सनसनी बन गया. नालों से शरीर के अंगों वाले पैकेट बरामद किए गए थे और अपराधियों ने अवशेषों को नाले में फेंक दिया था. मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला सुरेंद्र कोली पंढेर के घर में घरेलू नौकर के रूप में काम करता था. परिवार के पंजाब चले जाने के बाद दोनों कोठी में रह रहे थे.

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दोनों आरोपियों ने दो मामलों में अपनी मौत की सज़ा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि इन घटनाओं में उनकी संलिप्तता का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था और सज़ा केवल वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थी. आरोप थे कि कोली कोठी के पास से गुजरने वाले बच्चों को बहला-फुसलाकर ले जाता था, उनका यौन उत्पीड़न करता था और फिर उनके शवों को नाले में फेंक देता था। निठारी गांव के निवासियों का यह भी आरोप था कि पंढेर की कोठी से शरीर के अंगों का अवैध व्यापार होता था। कोली और पंढेर कथित तौर पर बच्चों की हत्या करेंगे और उनके अंगों को विदेश में बेचने के लिए ले जाएंगे.

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