महाराजगंज में किशोरी रेप केस के दोषी को आजीवन कारावास, तीन साल बाद आया कोर्ट का फैसला

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Crime Court News: महराजगंज जिले की एक विशेष अदालत ने करीब तीन वर्ष पूर्व एक किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनय कुमार सिंह ने जिले के फरेंदा थानाक्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म के मामले में गोरखपुर निवासी मोनू साहनी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने मामले में दर्जनों गवाह प्रस्तुत किये। अदालत ने साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी मोनू साहनी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 15000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि आरोपी मोनू साहनी के खिलाफ फरेंदा थाने की पुलिस ने 20 जुलाई 2020 को थानाक्षेत्र की एक 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि उक्त प्राथमिकी पीड़िता की नानी ने दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इसके बाद विवेचना पूरी करके अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आज सजा सुनाई।

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(PTI)

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