High Court on Alimony: पति भिखारी तो भी पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता... हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

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Court News: यदि पति भीख भी मांगता है तो उसे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा, ये एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में यह निर्णय दिया है. उस मामले में एक पति ने यह दावा किया था कि उसकी आय इतनी नहीं है कि वह अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दे सके. फैमिली कोर्ट ने इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया था. इसके बजाय, पति के खिलाफ फैसला दिया कि पति को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना चाहिए क्योंकि पत्नी की आय से उसे गुजारा मिलता है.

Alimony 


Alimony Laws in India: इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पति की याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट का कहना था कि पति अगर पेशे से भिखारी ही क्यों न हो तो उसे पत्नी को गुजारा भत्ता देना चाहिए. दरअसल, पति की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उसकी आमदनी काफी कम है. ऐसे में वह पत्नी को गुजारा भत्ता देने में असमर्थ है. पति का कहना था कि पत्नी के पास कमाई के साधन हैं. फिर भी वह गुजारा भत्ता की मांग कर रही थी.

उच्च न्यायालय ने बताया कि आजकल दिहाड़ी करने वाले व्यक्ति दिन में 500 रुपये कमाते हैं जिसके अनुसार प्रति माह पांच हजार रुपये का भत्ता अधिक नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही, पत्नी की आमदनी से जुड़ा याचिका पेश करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय ने पति की याचिका को खारिज कर दिया।

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