35 साल की प्रोफेसर को 20 साल के छात्र से हुआ प्यार, रेप-अबॉर्शन के लगाए आरोप, कोर्ट ने दी जमानत
Delhi High Court News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 35 वर्षीय प्रोफेसर से बलात्कार के आरोपी 20 वर्षीय छात्र को अग्रिम जमानत दे दी
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Delhi High Court News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 35 वर्षीय प्रोफेसर से बलात्कार के आरोपी 20 वर्षीय छात्र को अग्रिम जमानत दे दी. छात्र पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप है. मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट में जस्टिस सौरभ बनर्जी की एकल पीठ ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता प्रोफेसर की उम्र 35 साल है और वह अपने 20 साल के छात्र के साथ रिश्ते में थी. प्रोफेसर पहले से शादीशुदा थे और रिश्ते के वक्त तलाक की प्रक्रिया चल रही थी.
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
हाई कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक तौर पर ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता अपनी पसंद और इच्छा के मुताबिक छात्रा के साथ रिश्ते में थी, किसी दबाव के कारण नहीं. मैंने अपने पूरे होश-हवास में आंख, कान और दिमाग खोलकर रिश्ते में आगे बढ़ने का फैसला किया था।'
हाई कोर्ट ने कहा, 'अदालत के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि याचिकाकर्ता इडिलिस रिश्ते के सभी पहलुओं से अवगत था। वह सही और गलत को जानती थी और जानती थी कि कम उम्र के छात्र के साथ संबंध बनाने के क्या परिणाम हो सकते हैं...'
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अपनी इच्छानुसार रिश्ते में..
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उसके सामने रखे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता प्रोफेसर अपनी मर्जी से छात्र के साथ करीब एक साल तक रिश्ते में रही.
क्या है पूरा मामला?
एफआईआर के मुताबिक, महिला प्रोफेसर और छात्र की मुलाकात फरवरी 2022 में हुई थी. आरोपी उसी कॉलेज का छात्र है जहां प्रोफेसर पढ़ाते हैं. प्रोफेसर का आरोप है कि मई 2022 में वह काम के सिलसिले में मनाली गई थीं. वहां दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और एक मंदिर में शादी भी कर ली। छात्र ने बाद में कानूनी तौर पर शादी करने का वादा किया. प्रोफेसर के मुताबिक, वह जून 2022 में छात्र के परिवार से मिलीं और वे शादी के लिए तैयार भी थे.
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