अदालत ने 28 हफ्ते की अविवाहित प्रेग्नेंट महिला को अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी, कोर्ट ने कही ये बात

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Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 वर्षीय अविवाहित युवती को 28 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि भ्रूण ‘‘पूरी तरह विकसित है’’ और ‘‘भ्रूणहत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती।’’

गर्भ का चिकित्सीय समापन (एमटीपी) अधिनियम अधिकतम 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की अनुमति देता है। भ्रूण में गंभीर विसंगति के मामले में, मेडिकल बोर्ड की अनुमति के अनुसार 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात कराया जा सकता है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह अदालत 28 सप्ताह में गर्भ को गिराने की अनुमति नहीं देगी। मैं 28 सप्ताह के पूर्णतः विकसित भ्रूण के लिए इसकी अनुमति नहीं दूंगा। रिपोर्ट में मुझे भ्रूण में कोई विसंगति नजर नहीं आ रही है। भ्रूणहत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती।’’

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अपनी याचिका में युवती ने कहा कि वह सहमति से संबंध में थी और उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में हाल में पता चला। युवती का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमित मिश्रा ने कहा कि उसे इसके बारे में 25 जनवरी को पता चला जब उसका गर्भ 27 सप्ताह का हो चुका था।

वकील ने कहा कि युवती ने गर्भ को गिराने के लिए डॉक्टरों से परामर्श लिया क्योंकि वह बच्चे को जन्म देने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि यह एमटीपी अधिनियम के तहत मान्य 24 सप्ताह की अवधि से अधिक था। वकील ने कहा कि युवती के परिवार में किसी को भी उसकी गर्भावस्था के बारे में नहीं पता था, और चूंकि वह अविवाहित है, इसलिए उसके मामले पर एमटीपी के लिए विचार किया जाना चाहिए।

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उन्होंने अदालत से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली को युवती की चिकित्सकीय जांच करने का निर्देश देने का आग्रह किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या है और भ्रूण कैसा है। हालांकि, अदालत ने प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया।

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