महिला के प्राइवेट पार्ट से लिया था कोरोना का सैंपल, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

ADVERTISEMENT

महिला के प्राइवेट पार्ट से लिया था कोरोना का सैंपल, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा
social share
google news

Maharashtra Crime News : अमरावती की सेंसेशन कोर्ट ने कोरोना टेस्ट के बहाने महिला के गुप्तांग से स्वाब लेने वाले आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. 29 जुलाई 2020 को अमरावती के बडनेरा ट्रॉमा केयर यूनिट में यह घटना हुई, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने आरोपी को अधिकतम सजा देने की मांग की.

क्या है पूरा मामला?

Amravati Corona Test : 29 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र के अमरावती से एक शर्मनाक घटना सामने आई थी. जहां पर एक लैब टेक्नीशियन ने कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल युवती के प्राइवेट पार्ट से लिया था. यह घटना सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है. युवती ने इसकी शिकायत पुलिस से की और रेप का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. लैब टेक्नीशियन का नाम अल्पेश अशोक देशमुख है. यह घटना अमरावती के कोविड ट्रॉमा सेंटर लैब की है.

इस मामले में पुलिस का कहना है कि युवती एक सर्विस स्टोर में काम करती है. वो एक कोविड संक्रमित के संपर्क में आ गई थी, जिसके बाद एहतियात बरतते हुए स्टोर के सभी कर्मचारियों का 28 जुलाई को कोरोना टेस्ट एक सरकारी लैब में किया गया था. थ्रोड स्वैब लेने के बाद लैब टेक्नीशियन ने युवती से कहा कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इसलिए यूरिन टेस्ट कराना होगा.

ADVERTISEMENT

यूरिन टेस्ट के बहाने किया गंदा काम

कोरोना वायरस टेस्ट के बाद लड़की ने इस घटना की सारी जानकारी अपने भाई को दी. भाई को शक हुआ तो उसने डॉक्टर से इस बार में पूछताछ की और पता चला कि कोविड 19 के टेस्ट के लिए ऐसा कोई परीक्षण नहीं होता है. इसके बाद महिला ने पुलिस को सारी बात बताई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया.

ADVERTISEMENT

इस मामले की सुनवाई पिछले डेढ़ साल से अमरावती सत्र न्यायालय में चल रही थी, आखिरकार अदालत ने आरोपी अलकेश देशमुख को 10 साल कैद की सजा सुनाई और साथ ही 10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया.

ADVERTISEMENT

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    ऐप खोलें ➜