Adani-Hindenburg case: सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी केस में एक्सपर्ट कमेटी बनाई, नंदन नीलेकणी समेत 6 मेंबर
Adani-Hindenburg case अडानी-हिंडनबर्ग केस में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है.
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Adani-Hindenburg case अडानी-हिंडनबर्ग केस में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है. इस कमेटी में 6 सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता रिटायर जस्टिस अभय मनोहर सप्रे (AM Sapre) करेंगे. भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के मद्देनजर बनाई गई कमेटी में ओपी भट (OP Bhat), न्यायमूर्ति जेपी देवधर (Justice JP Devadhar) और नंदन नीलेकणि (Nandan Nilakeni), केवी कामथ (KV Kamath), सोमशेखर सुंदरेसन भी शामिल रहेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट सेलर फर्म की अडानी ग्रुप को लेकर पब्लिश की गई रिपोर्ट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए रेग्युलेटर के गठन को लेकर आदेश जारी किया है. सुनवाई के बाद आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बाजार नियामक SEBI इस मामले में जांच जारी रखेगा और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इसके लिए सेबी को दो महीने का समय दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा है कि बाजार नियामक SEBI इस मामले में जांच जारी रखेगा और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इसके लिए सेबी को दो महीने का समय दिया गया है. कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी दरअसल, Adani- Hindenburg केस के कारणों और बाजार पर इसके असर की जांच करेगा. इसके साथ ही निवेशकों की सुरक्षा को लेकर अहम सुझाव भी देगी. इसके अलावा ये कमेटी मामले में किसी भी प्रकार की नियामकीय विफलता के बारे में भी पता करेगी.
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