UP Police Fake Encounter : चित्रकूट में पुलिस का फेक एनकाउंटर , पूर्व SP समेत 15 पर FIR दर्ज

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UP Police Fake Encounter: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में फर्जी मुठभेड़ (Fake encounter) मामले में पूर्व एसपी अंकित मित्तल (SP Ankit Mittal) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. एसपी समेत एसटीएफ टीम (STF team) के 15 सदस्यों के खिलाफ चित्रकूट की अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के तहत बहिलपुरवा थाने में केस दर्ज किया गया है. पूर्व एसपी और एसटीएफ के अन्य सदस्यों पर ईनामी डकैत भालचंद्र यादव को पकड़ कर मार डालने का आरोप लगाया गया था. भालचंद्र यादव के परिजनों की शिकायत के बाद कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ.


यूपी एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने 31 मार्च 2021 को ईनामी डकैत भालचंद्र यादव को एक मुठभेड़ में मार गिराया था. इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए परिजनों ने कोर्ट की शरण ली थी. कोर्ट के आदेश पर पूर्व एसपी अंकित मित्तल समेत एसटीएफ टीम के 15 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है. शुक्रवार को मृतक डकैत भालचंद्र यादव की पत्नी नथुनिया, निवासी पड़वनिया, थाना नया गांव, मध्य प्रदेश की कोर्ट में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर केस दर्ज हुआ.

नथुनिया ने विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, चित्रकूट के यहां धारा 156(3) के तहत आवेदन देकर कहा था कि उनके पति को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मारा था. शिकायत में उन्होंने एसआई अमित तिवारी, संतोष कुमार सिंह, सिपाही उमाशंकर, भूपेन्द्र सिंह, शिवानन्द शुक्ला, एसआई श्रवण कुमार सिंह, अनिल कुमार साहू, सिपाही रईश खान, धर्मेन्द्र वर्मा, राहुल यादव, एसएचओ बहिलपुरवा दीनदयाल सिंह, सिपाही रामकेश कुशवाहा एवं अन्य हमराही, एसएचओ मारकुण्डी रमेशचन्द्र, एसपी अंकित मित्तल और तीन-चार अज्ञात पर आरोप लगाया.

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नथुनिया का आरोप है कि पेशी पर सतना गये भालचंद्र यादव और उसके भाई लालचन्द्र को मोटरबाइक से सतना से आते समय पकड़ लिया गया. पकडकर भालचंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. अदालत ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पूर्व एसपी अंकित मित्तल और एसटीएफ टीम के 15 लोगों के खिलाफ गम्भीर धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे.

आदेश के बाद थाना बहिलपुरवा में पूर्व एसपी अंकित मित्तल समेत 15 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 341, 364, 396 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. धारा 302 लगाए जाने का मतलब इन सभी पर हत्या का केस भी दर्ज हुआ है

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