What is War Crime: क्या है वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध?, जिसमें फंसा है रूस!
What are war crimes: क्या है वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध?, जिसमें फंसा है रूस! Russia Ukraine War News In hindi
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What are war crimes : जैसा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण जारी है, यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने खार्किव के लोकल इलाकों में रूस के मिसाइल हमलों को युद्ध अपराध यानी War Crime के रूप में जाना जाता है. कहते हैं कि इश्क और जंग में सब जायज है... इश्क का तो पता नहीं, लेकिन जंग में सबकुछ जायज नहीं होता. जंग लड़ने के अपने नियम होते हैं.
Russia VS Ukraine: मंगलवार को, जेलेंस्की ने रूस पर आतंकवाद में लिप्त होने का आरोप लगाया, एक दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) के अभियोजक करीम खान ने कहा कि वह संभावित युद्ध अपराधों की जांच शुरू करेगा.
Ukraine War: यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के रिहायशी इलाकों में आम लोगों की मौत की भयावह तस्वीरों और रिपोर्ट के साथ-साथ रॉकेट हमलों ने सवाल उठाया है कि क्या रूस ने संघर्ष को नियंत्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन किया है.
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वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध क्या है? (What is War Crime?)
युद्ध अपराधों का आकलन करने के लिए आधुनिक ढांचे का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) के बाद नूर्नबर्ग परीक्षणों से हुआ था, जिसमें नाजी पार्टी (Nazi Party) के अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों और जर्मन के सहयोगी देश पर मानवता के खिलाफ अपराधों सहित आरोपों पर मुकदमा चलाया गया था. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रेलिंग स्थापित करने की मांग की जो भविष्य के संघर्षों की भयावहता को कम कर सके.
लंदन में मिडलसेक्स विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय (international law at Middlesex University) कानून के प्रोफेसर विलियम शबास ने कहा कि लोग अक्सर संघर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत निषिद्ध कार्यों की एक श्रृंखला का वर्णन करने के लिए बोलचाल में "युद्ध अपराध" का उपयोग करते हैं. लेकिन इस शब्द की एक सटीक, तकनीकी परिभाषा है, जो युद्ध में और कब्जे के दौरान आचरण को नियंत्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का जिक्र करती है.
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उन उल्लंघनों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसे 1949 के जिनेवा कन्वेंशन और रोम संविधि (Rome Statute) में बताया गया है, जिसने 2002 में युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) की स्थापना की.
जिनेवा कन्वेंशन क्या है?
अब सवाल यह भी है कि जिनेवा कन्वेंशन क्या है? यह अंतराष्ट्रीय संधियों की एक सिरीज़ है, जो किसी भी युद्ध में मानवीय उपचार के लिए अंतरराष्ट्रीय क़ानूनी मानकों को निर्धारित करती है.
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युद्ध अपराधों में नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना शामिल है;
ऐसे हमले जो सैन्य उद्देश्य को देखते हुए गंभीर शारीरिक चोट या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना का कारण बनते हैं;
अस्पतालों, स्कूलों, ऐतिहासिक स्मारकों और अन्य प्रमुख नागरिक स्थलों पर हमले.
जानबूझ कर ऐसे हमला करना जिसके बारे में पता हो कि इन हमलों से आम लोगों की मौत हो सकती है या उन्हें नुकसान पहुंच सकता है.
बिना रक्षा कवच वाले क़स्बों, गांवों, आवासों या इमारतों पर किसी भी तरह से हमला या बमबारी.
किसके पास है जांच करने का अधिकार ?
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 1998 में द हेग, नीदरलैंड्स में रोम एक्ट 1998 के तहत की गई थी. यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे गंभीर अपराधों के आरोपियों पर मुकदमा चलाने और उनकी सुनवाई करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय है.
यह युद्ध अपराधों, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराधों और आक्रामकता के अपराधों की जांच करता है.
कोई भी देश अपनी अदालतों में संदिग्ध अभियुक्तों पर मुकदमा चला सकता है. ICC केवल उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है जहां कोई भी देश ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है या नहीं कर सकता है. यह 'न्याय के लिए अंतिम उपाय की प्रणाली' है.
लेकिन इस अदालत का अपना पुलिस बल नहीं है और यह आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संबंधित देश के सहयोग पर निर्भर है.
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में 123 सदस्य देश हैं, रूस और यूक्रेन सदस्य नहीं हैं. लेकिन यूक्रेन ने अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया है, यानी अब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यूक्रेन में कुछ कथित अपराधों की जांच कर सकता है.
अमेरिका, चीन और भारत भी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सदस्यों में से नहीं हैं.
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