सीमा हैदर की बढ़ गईं मुश्किलें, गुलाम हैदर की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस को जारी किया नोटिस

ADVERTISEMENT

Crime Tak
Crime Tak
social share
google news

Seema Haider News: प्यार की खातिर सीमा पार कर अपने बच्चों के साथ अवैध रूप से ग्रेटर नोएडा आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं. सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने अपने वकील के जरिए ग्रेटर नोएडा सूरजपुर कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें गुलाम हैदर ने सीमा और सचिन पर कई आरोप लगाए हैं. कोर्ट ने इस मामले में जेवर पुलिस को नोटिस भी जारी किया है.

सीमा हैदर की बढ़ गईं मुश्किलें

दरअसल, सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने गुलाम हैदर की ओर से सूरजपुर कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सूरजपुर कोर्ट में सुनवाई हुई. गुलाम हैदर की ओर से वकील मोमिन मलिक ने सीमा हैदर और सचिन मीना और नेत्रपाल मीना (सचिन के पिता) के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी.

'फर्जी शादी, जाली दस्तावेज से जमानत...',

याचिका में सीमा सचिन और नेत्रपाल के खिलाफ करीब 20 धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी. आरोप है कि सीमा, सचिन और नेत्रपाल ने गलत दस्तावेजों के जरिए जमानत ली थी. कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए जेवर थाना पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सूरजपुर कोर्ट ने जेवर पुलिस से 18 अप्रैल से पहले जवाब देने को कहा है.

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

इसके साथ ही गुलाम हैदर ने अपने बच्चों की कस्टडी भी मांगी है. गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने जेवर पुलिस, कमिश्नर और डीएम को शिकायत दी थी, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद हमने सूरजपुर कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज करने के लिए याचिका दायर की थी.

सीमा हैदर धारा 153ए, 195, 196, 197, 199, 201, 205, 209, 406, 420, 467, 468, 471, 494, 495, 496, 120बी, आईटी अधिनियम की धारा 67 और धारा 11ए विदेशी अधिनियम 1946 के तहत ने सचिन मीना, नेत्रपाल व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए याचिका दायर की थी.

ADVERTISEMENT

वकील मोमिन मलिक ने आगे बताया कि सीमा और सचिन ने फर्जी शादी की थी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमानत ली थी. हमने केस दर्ज करने के लिए कोर्ट में जो शिकायत पेश की, उस पर सुनवाई करते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट सीनियर जज प्रदीप कुशवाह ने जेवर थाने से 18 अप्रैल तक जवाब मांगा है और नोटिस जारी किया है.

ADVERTISEMENT

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT