केरल में माकपा के पूर्व पार्षद के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज, पार्टी से सस्पेंड

ADVERTISEMENT

CrimeTak
social share
google news

Kerala News : केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक स्थानीय पूर्व निगम पार्षद एवं सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक के खिलाफ एक महिला द्वारा लगाये गये छेड़छाड़ के आरोपों के मद्देनजर पॉक्सो अधिनियम (POCSO ACT) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता महिला एक समय आरोपी शिक्षक की छात्रा थी।

माकपा की जिला इकाई के एक पदाधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि आरोपी के. वी. शशिकुमार को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है और वे लोग इन आरोपों को ‘अत्यंत गंभीर’ मान रहे हैं।

पुलिस ने कहा कि हालांकि, मामला एक महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है, लेकिन उन्हें पहले महिलाओं के एक समूह द्वारा सामूहिक याचिका मिल चुकी थी। पुलिस के अनुसार, ये सभी यहां के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल की पूर्व छात्राएं थीं, जहां आरोपी तीन दशकों से शिक्षक थे। मामला मलप्पुरम महिला पुलिस थाने में दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘पहले हमें स्कूल की पूर्व छात्राओं के एक समूह की याचिका मिली थी और हमने उनमें से कई के बयान दर्ज किये थे। शिकायतकर्ताओं में से एक के बयान के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ बाल यौन दुराचार निरोधक कानून (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज किया गया है।’’

उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उनकी हिरासत और गिरफ्तारी सहित आगे की कार्रवाई जल्द की जाएगी। शशिकुमार इस साल मार्च में शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।इस बीच, माकपा के एक वरिष्ठ जिला-स्तरीय नेता ने कहा कि उन्होंने शशिकुमार को पार्टी से निलंबित करने का फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर मार्क्सवादी पार्टी की नैतिकता और मूल्यों के खिलाफ काम किया था।

ADVERTISEMENT

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘वह (पूर्व शिक्षक) पार्टी की शाखा समिति के सदस्य हैं। पार्टी उनसे पार्षद के तौर पर इस्तीफा नहीं ले सकती, क्योंकि यह पता चला है कि उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है।’’ नेता ने कहा कि आरोपी को परिषद के संसदीय मंच से भी हटा दिया गया है।

ADVERTISEMENT

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT