राम मंदिर का प्रसाद बता ठग रहे थे, खादी ऑर्गेनिक वेबसाइट को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया बैन

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Ram Mandir News: राम मंदिर में आज भव्य प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया. आज प्राण-प्रतिष्ठा के बाद कल से मंदिर आम जनता के लिए खोल दिये जायेंगे. जो श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, उन्होंने 'खादी ऑर्गेनिक' (Khadi Organic Ram Mandir Prashad) के नाम से अयोध्या राम मंदिर का प्रसाद बुक कराया था. जिसे आज दिल्ली हाई कोर्ट ने फर्जी बताते हुए रोक लगा दी. तो आइए जानते हैं कि मामला क्या है?

जानिए यहां क्या था मामला?

दरअसल, राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले 'खादी ऑर्गेनिक' नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी. जो दावा कर रहा था कि भक्तों को घर बैठे प्रसाद पहुंचाया जाएगा. इस वेबसाइट ने जनता की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए एक फर्जी वेबसाइट लॉन्च की थी. इसके बाद कई लोगों ने प्रसाद के लिए बुकिंग कराई. यह मामला सामने आने पर कोर्ट ने इसकी जांच के आदेश दिए, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित तौर पर अयोध्या राम मंदिर का मुफ्त प्रसाद उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट को निलंबित कर दिया.

वेबसाइट ने खादी के नाम पर लोगों को धोखा दिया न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि वेबसाइट ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सद्भावना का फायदा उठाया, जो कपड़ा विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैधानिक निकाय है. अदालत ने कहा कि वेबसाइट ने केवीआईसी के साथ साझेदारी की आड़ में लोगों को पैसे ट्रांसफर करने में धोखा दिया. मुकदमे में आरोप लगाया गया कि वेबसाइट ने भारतीय और विदेशी ग्राहकों को यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया कि वे एक फॉर्म भरकर और क्रमशः 51 रुपये और 11 डॉलर का भुगतान करके अयोध्या राम मंदिर का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं.

"खादी ऑर्गेनिक" चिह्न वाले उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध अदालत ने वेबसाइट मालिकों को केवीआईसी के पंजीकृत "खादी" चिह्न के समान या भ्रमित करने वाले किसी भी चिह्न वाले किसी भी सोशल मीडिया पेज को हटाने का निर्देश दिया है. इसके अतिरिक्त, मालिकों को "खादी ऑर्गेनिक" चिह्न या किसी अन्य चिह्न के तहत सामान या सेवाओं का निर्माण, बिक्री या पेशकश करने से प्रतिबंधित किया जाता है जो "खादी" चिह्न का उल्लंघन या उसके समान हो सकता है. न्यायमूर्ति नरूला ने कहा कि वेबसाइट मालिकों ने वादा किए गए "प्रसाद" भेजने की पुष्टि रसीद या सबूत प्रदान किए बिना जनता से गलत तरीके से धन एकत्र किया था.

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वेबसाइट के खिलाफ मामला दर्ज खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने "खादी ऑर्गेनिक" के संस्थापक आशीष सिंह और कंपनी मेसर्स ड्रिलमैप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला दर्ज किया है. अदालत ने पाया कि "खादी ऑर्गेनिक" चिह्न में "खादी" ट्रेडमार्क को गलत तरीके से शामिल किया गया, जिससे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ संबद्धता की गलत धारणा पैदा हुई, जिसने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया। आदेश पारित करते हुए, अदालत ने कहा कि वादी प्रथम दृष्टया मामले को अपने पक्ष में प्रदर्शित करने में सक्षम है, और यदि एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी गई, तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी; सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विरुद्ध है.

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