'भीड़भाड़ और दिन के उजाले में नहीं हो सकता बलात्कार', कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

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Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी चौकीदार को जमानत दे दी है. कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि आरोपी दिनदहाड़े भीड़भाड़ वाले जुहू चौपाटी पर पीड़िता के साथ रेप नहीं कर सकता. इस मामले में POCSO एक्ट लगाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कथित अपराध के समय पीड़िता वयस्क थी.

'कोई विश्वास नहीं करेगा'

आरोपी को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि आरोपी ईद-उल-फितर के दिन भीड़भाड़ वाले जुहू चौपाटी पर दिनदहाड़े पीड़िता के साथ बलात्कार करेगा.

पीठ ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभी तक कोई आरोप तय नहीं किया है और मुकदमे को तार्किक अंत तक लाने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी.

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न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ उस इमारत के चौकीदार द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी जहां पीड़िता नौकरानी के रूप में काम करती थी. अभियोजन पक्ष का मामला था कि दोनों के बीच दोस्ती थी जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई. अभियोजन पक्ष ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि चौकीदार हमेशा पीड़िता का पीछा कर रहा था और उसे लगातार मैसेज करके बुला रहा था.

पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 14 मई 2021 को जब वह आरोपी के साथ जुहू चौपाटी पर गई थी तो आरोपी ने उससे सेक्स करने के लिए कहा, जिससे पीड़िता ने इनकार कर दिया. लेकिन, आरोपी उसे डरा-धमका कर जबरन समुद्र की ओर ले गया और पत्थरों के पीछे उसके साथ दुष्कर्म किया.

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चौकीदार की ओर से कोर्ट में पेश वकील नाजनीन खत्री ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई पीड़िता की एक्स-रे रिपोर्ट की ओर इशारा किया, जिसमें पता चला कि रेडियोलॉजिकल तौर पर पीड़िता की उम्र 19 साल से ज्यादा, लेकिन 20 साल से कम है.

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'पॉक्सो एक्स लगाने का सवाल ही नहीं'

रिपोर्ट देखने के बाद बेंच ने कहा कि अगर ऐसा मामला है तो इस मामले में POCSO एक्ट लगाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कथित अपराध के वक्त पीड़िता बालिग थी. आपको बता दें कि मामले को देखते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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