criminal law amendment Bill : सड़क पर एक्सीडेंट करके भागने वालों के लिए बड़ी खबर है. इस गंभीर मुद्दे को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति सड़क पर एक्सीडेंट करके घायल व्यक्ति को सड़क पर छोड़कर भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी. हालाँकि, यदि दुर्घटना करने वाला व्यक्ति घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाता है, तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस कानून के बारे में जानकारी दी है.
रोड पर एक्सीडेंट करके भाग गए तो होगी 10 साल की सजा, लेकिन ऐसे मिल सकती है कुछ राहत
criminal law amendment Bill : सड़क पर एक्सीडेंट करके भागने वालों के लिए बड़ी खबर है.
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Crime Tak
20 Dec 2023 (अपडेटेड: Dec 20 2023 4:55 PM)
शाह ने और क्या कहा?
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शाह ने कहा, 'मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार हमारे संविधान की भावना के अनुरूप कानून बनने जा रहा है. मुझे गर्व है कि मैंने 150 साल बाद ये तीन कानून बदले हैं। कुछ लोग कहते थे कि हमें इन्हें समझना चाहिए, मैं उनसे कहता हूं कि आप अपना मन एक भारतीय की तरह रखेंगे तो आप समझ जाएंगे. लेकिन अगर आपका दिमाग इटली का है तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे।
शाह ने कहा, 'पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (सीआरपीसी) में 484 धाराएं थीं, अब 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव किया गया है. 9 नए अनुभाग जोड़े गए हैं, 39 नए उप-अनुभाग जोड़े गए हैं, 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 अनुभागों में समय सीमाएँ जोड़ी गई हैं और 14 अनुभाग हटा दिए गए हैं.
शाह ने कहा, '1860 में जो भारतीय दंड संहिता बनी थी, उसका मकसद न्याय देना नहीं बल्कि सजा देना था. इसके स्थान पर भारतीय न्यायिक संहिता 2023 इस सदन की मंजूरी के बाद पूरे देश में लागू हो जाएगी. इस सदन की मंजूरी के बाद सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो जाएगी। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लागू होगा.
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