Nithari Case : ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल से मनिंदर सिंह पंढेर की रिहाई हो गई है। उस पर छह मुकदमें दर्ज थे। अब वो सभी मुकदमों में बरी हो गया है। इससे पहले वो कुछ दिनों के लिए बेल पर बाहर आया था। उधर, कोली के खिलाफ अभी भी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
Video Nithari Case : मनिंदर सिंह पंढेर की जेल से रिहाई
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20 Oct 2023 (अपडेटेड: Oct 20 2023 2:05 PM)
Nithari Case : ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल से मनिंदर सिंह पंढेर की रिहाई हो गई है।
16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था।
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Nithari Case : निठारी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मामलों में कोली की फांसी की सजा को रद्द कर दिया था, जब कि पंधेर की 2 मामलों में फांसी की सजा को रद्द कर दिया था। इस सिलसिले में सीबीआई ने कुल 19 मामले दर्ज किए थे, जिसमें पंधेर को 6 मामलों में आरोपियों बनाया गया था। पंधेर पहले 4 मामलों में बरी हो चुका है। अब दो और मामलों में वो बरी हो गया था।
सीबीआई ने कुल 19 मुकदमें दर्ज किए थे, जिनमें से 3 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। 16 मुकदमों में से 13 में कोली को फांसी की सजा हुई थी।
2005 से 2006 में नोएडा में हुए निठारी केस में सीबीआई ने सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के केस में आरोपी बनाया था, जबकि मनिंदर सिंह पंधेर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था।
दोनों आरोपियों ने अपनी फांसी की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आरोपियों ने कोर्ट में कहा था कि इन घटनाओं का कोई चश्मदीद मौजूद नहीं है। उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर ये सजा सुनाई थी।
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