Pawan Khera Case: गौरतलब है कि अदालत ने खेड़ा की अंतरिम जमानत 10 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इस दौरान लखनऊ में नियमित जमानत अर्जी दाखिल करेंगे खेड़ा। काग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने काग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब करने का आदेश दे दिया है।
Comment About PM : पीएम पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर लखनऊ में चलेगें सभी केस, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
Supreme Court News: पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी केस में सुप्रीम कोर्ट ने असम और वाराणसी की FIR लखनऊ की हजरतगंज FIR में जोड़ दी हैं।
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साथ की गईं एफआईआई
20 Mar 2023 (अपडेटेड: Mar 20 2023 6:20 PM)
CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पहली एफआईआर लखनऊ में दर्ज हुई है। प्रथा यह है कि अन्य संबंधित एफआईआर को भी उस स्थान से जोड़ दिया जाए जहां पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। असम और वाराणसी में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामले को लखनऊ किया ट्रांसफर किया है।
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पवन खेड़ा को 10 अप्रैल तक मिली अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने की इजाजत दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें अन्य सभी एफआईआर को क्लब करने में कोई समस्या नहीं है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि केस को असम में जोड़ दिया जाए और असम पुलिस को मामले की जांच करने दी जाए। लेकिन जजों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील को दरकिनार कर दिया।
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