High Court: छात्रा का सरेआम खींचा दुपट्टा, हाथ भी पकड़ा, कोर्ट ने दी 3 साल की सजा

PRIVESH PANDEY

13 Oct 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:28 PM)

Bombay high Court: मुंबई (Mumbai) की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Special Posco Court) ने 15 साल की एक लड़की का दुपट्ट खींचने और उसका हात पकड़ने के आरोप में लड़के को 3 साल की सजा सुनाई है

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 Bombay high Court: मुंबई (Mumbai) की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Special Posco Court) ने 15 साल की एक लड़की का दुपट्टा खींचने और उसका हात पकड़ने के आरोप में लड़के को 3 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 23 साल के आरोपी लड़के को सजा सुनाते हुए कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और इसका पीड़ितों, और उनके परिवार के सदस्यों और यहां तक कि समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

कोर्ट ने कहा कि
वे इस धारणा के तहत हैं कि घर और आस-पास के क्षेत्र बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं और यह समाज में एक खतरनाक स्थिति पैदा करने वाला है.
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कोर्ट ने आगे कहा कि
इस तरह की घटना से पीड़िता, उसके परिवार के सदस्यों और लोगों के मन में दहशत फैलती है और लंबे समय तक के लिए एक निशान छोड़ जाती है.

इस दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष के उस दावे का खंडन किया, जिसमें कहा गया कि बच्ची ने शुरू में स्कार्फ कहा था न कि दुपट्टा, इसलिए उसका संस्करण असंगत था और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था. इस पर कोर्ट ने कहा कि स्कार्फ और दुपट्टे में ज्यादा अंतर नहीं है. दोनों गले के पास उपयोग किए जाते हैं और एक ही तरह के कपड़े हैं, जो महिलाएं पहनती हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही पीड़िता ने इसे एक बार स्कार्फ और दूसरी बार दुपट्टा कहा हो.

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