SEX WORKERS : 'सेक्स वर्कर्स के साथ दुर्व्यवहार न करे पुलिस'

CHIRAG GOTHI

26 May 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:19 PM)

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SEX WORKERS CASE IN SUPREME COURT : सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस को सेक्स वर्कर्स से सम्मान के साथ व्यवहार करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पुलिस मौखिक या शारीरिक रूप से सेक्स वर्कर्स के साथ दुर्व्यवहार न करें।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की बेंच ने ये निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा, 'अगर किसी सेक्स वर्कर के साथ यौन उत्पीड़न होता है, तो उसे कानून के तहत तुरंत मेडिकल सहायता समेत यौन हमले की पीड़िता को उपलब्ध होने वाली सभी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। यह देखा गया है कि सेक्स वर्कर्स के प्रति पुलिस क्रूर और हिंसक रवैया अपनाती है।

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यह इस तरह है कि एक ऐसा वर्ग भी है, जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं मिली है। कोर्ट ने साथ साथ मीडिया से भी कहा कि वो सेक्स वर्कर्स के अधिकारों का ध्यान रखे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कोरोना के दौरान सेक्स वर्कर्स को आई परेशानियों को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

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