महिला के मना करने पर भी I LOVE YOU कहना और शरीर पर LOVE LETTER फेंकना छेड़छाड़ जैसा : हाईकोर्ट

ADVERTISEMENT

महिला के मना करने पर भी I LOVE YOU कहना और शरीर पर LOVE LETTER फेंकना छेड़छाड़ जैसा : हाईकोर्ट
social share
google news

किसी लड़की को उसकी मर्जी के ख़िलाफ़ I LOVE YOU कहने का क्या हश्र होगा? क्या होगा जब लड़की मना करे फिर भी कोई प्रेम पत्र लिखकर उसके ऊपर फेंक दे? तो समझ लीजिए इस तरह की ग़लत हरकत करना यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है.

ऐसे ही एक मामले में महाराष्ट्र की निचली अदालत ने 2 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. जिसे आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब हाई कोर्ट ने भी उसकी सज़ा को बरकरार रखा है.

सिंगर HONEY SINGH पर बीवी ने लगाया शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा का आरोप, कोर्ट में मामला

इस मामले पर टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि, किसी औरत की इज़्ज़त ही उसका सबसे बड़ा गहना है. लिहाजा, महिला की इज्जत से खिलवाड़ या उसका उत्पीड़न कैसे और किन परिस्थितियों में हो जाए, इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं दी जा सकती है.

ADVERTISEMENT

ये सबकुछ उस परिस्थिति पर निर्भर करता है. लेकिन 45 साल की शादीशुदा महिला के शरीर पर प्रेम की अभिव्यक्ति करने वाली कविता लिखा हुआ लेटर फेंकना, एक प्रकार से यौन उत्पीड़न और छेड़खानी जैसा ही है. इसलिए सज़ा बरक़रार रखी जाती है.

पति से अलग लिवइन में रह रही थी पत्नी कोर्ट ने कहा इस काम के लिए नहीं दे सकते सुरक्षा

2011 का है मामला

ADVERTISEMENT

ये मामला वर्ष 2011 का है. महाराष्ट्र के अकोला जिले में रहने वाली 45 वर्षीय शादीशुदा महिला ने 54 साल के शख्स के खिलाफ अश्लील हरकत करने और धमकी देने का आरोप लगाया था. आरोपी ने महिला को एक लव लेटर देने का प्रयास किया था. इस पर पीड़िता ने उस लव लेटर को लेने से मना कर दिया था.

ADVERTISEMENT

इससे आरोपी नाराज हुआ और उसने लव लेटर को महिला के शरीर पर ही फेंक दिया और जाते-जाते आई लव यू... कहते हुए इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी दी. इस घटना के बाद महिला ने स्थानीय पुलिस से छेड़छाड़ की शिकायत की थी. जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा-354 के तहत छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया था.

स्थानीय अदालत ने दी थी सज़ा

इस मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी को छेड़छाड़ करने का दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस निर्णय को आरोपी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. अब सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भी आरोपी को दोषी ठहराया.

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    ऐप खोलें ➜