इंडिया से 3 क्लब डांसर को सिंगापुर लाकर ऐसे बनाया बंधक, कोर्ट ने दी 41 महीने जेल की सजा

ADVERTISEMENT

इंडिया से 3 क्लब डांसर को सिंगापुर लाकर ऐसे बनाया बंधक, कोर्ट ने दी 41 महीने जेल की सजा
social share
google news

World Crime News : इंडिया से 3 क्लब डांसर को सिंगापुर ले जाकर एक भारतीय मूल के कारोबारी ने ही बंधक बना लिया. उन डांसर को पहले नौकरी पर रखा फिर ऐसी शर्त रख दी कि वो ना तो नौकरी छोड़ पा रहीं थीं और ना ही काम करते हुए सैलरी पा रहीं थीं. इस तरह उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था.

इसकी जानकारी मिलने के बाद सिंगापुर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से कार्रवाई करते हुई आरोपी को अरेस्ट कर लिया. अब सिंगापुर के क्लब संचालक को भारत से तीन महिला डांसरों की तस्करी कर उन्हें यहां लाने और उनमें से दो के साथ मारपीट करने के मामले में 41 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही सिंगापुर कोर्ट ने उन पर 27 हजार 365 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया है.

श्रमशक्ति मंत्रालय (एमओएम) ने मंगलवार को बताया कि ‘जैहो क्लब’ के संचालक अलगर बालासुब्रमण्यम (47) ने कुछ ऐसी शर्तें तय की थीं कि अगर महिलाएं नौकरी छोड़ना चाहें तो उन्हें कुछ पैसों का भुगतान करना पड़े और ऐसा न करने पर वे नौकरी न छोड़ पाएं।

ADVERTISEMENT

मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि एमओएम ने तीनों महिलाओं को छुड़ा लिया है। इनमें से दो महिलाओं के साथ बालासुब्रमण्यम ने मारपीट भी की थी। ‘द स्ट्रेट टाइम्स’ ने एमओएम के हवाले कहा है कि 2016 में महिलाओं को नौकरी पर रखने के बाद से उन्हें कोई वेतन नहीं दिया गया था। उनका अनुबंध छह महीने का था। बालासुब्रमण्यम ने उनके पासपोर्ट, वर्क परमिट और मोबाइल फोन भी छीन लिए थे। वह उन्हें लगातार धमकियां भी देता था।

मंत्रालय के मुताबिक, जांच अधिकारी ने महिलाओं से मिलकर उनका हालचाल पूछा और भारत लौटने से पहले उन्हें अस्थायी नौकरी योजना के तहत अस्थायी रोजगार भी दिया गया। बालासुब्रमण्यम को मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत चार आरोपों का सामना करना पड़ा, जिनमें से तीन पर सुनवाई की गई। एक आरोप में उसे बरी कर दिया गया।

ADVERTISEMENT

अदालत को बताया गया कि पुलिस अधिकारियों ने शिकायत के बाद 30 मई 2016 को क्लब पर छापा मारा था और उसके बाद ही पुलिस ने बालासुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया था।

ADVERTISEMENT

बालासुब्रमण्यम सिंगापुर का स्थायी निवासी है। उसे न्यू इंडिया परिसर में 46 डनलप स्ट्रीट स्थित क्लब के संचालक के रूप में श्रम नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 21 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। अदालत ने उसे 41 महीने की जेल की सजा सुनाने के अलावा उसे 2,722 सिंगापुरी डॉलर का मुआवजा भरने को भी कहा है।

अगर, वह 27,365 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना अदा नहीं कर पाया, तो उसे 20 सप्ताह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। वहीं, मुआवजा अदा ना करने पर उसे दो और सप्ताह जेल में रहना होगा।

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    ऐप खोलें ➜