UP Crime: 8 साल की बच्ची से रेप फिर शव को बोरे में बंद करके दफनाया, कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत

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UP Crime: 8 साल की बच्ची से रेप फिर शव को बोरे में बंद करके दफनाया, कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत
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Uttar Pradesh News: यूपी के फ़तेपुर (Fatehpur) जिले में 8 साल की बच्ची से रेप (Rape) के बाद हत्या (Murder) के मामले में पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने आरोपी फारूक को दोषी करार देते हुए फांसी (Death Sentence) की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 45 हजार का जुर्माना भी लगाया है. मासूम से रेप के बाद हत्या की वारदात 9 जुलाई 2019 में सामने आई थी. पड़ोस का रहने वाला आरोपी फारूक आठ साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसला कर अपने घर ले गया और रेप के बाद उसकी हत्या कर शव को एक बोरे में भरकर भूसे में गाड़ दिया था.

आरोपी को मिली फांसी की सजा

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच करके फारूक को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी के मुताबिक उसी जगह से बच्ची का शव बरामद किया गया और आरोपी को जेल भेज दिया गया. घटना के बाद से आरोपी जेल में ही बंद है. पॉक्सो कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी फारूक को दोषी करीर देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है. कोर्ट से फैसला आते ही मृतक बच्ची के परिजनों ने कहा कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया.

बोरे में बंद करके दफनाई थी लाश

पुलिस ने बताया कि बच्ची 9 जुलाई 2019 को घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी. तभी दोषी फारूक उसको बहला-फुसला कर अपने घर ले गया. उसके साथ रेप किया और फिर उसे जान से मार दिया. इसके बाद उसके शव को बोरी में भरकर भूसे में छिपा दिया था. बाद में उसी के बताने पर शव बरामद किया गया. अब इस केस में 14 गवाह पेश किए गए. पॉक्सो कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान 376-AB, 302 में मृत्युदंड की सजा और 363, 201 में सात-सात साल की सजा सुनाते हुए 45 हजार रुपये का दंड लगाया है.

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