कान्हा नगरी मथुरा में 7वीं कक्षा की बच्ची से 2 लड़कों ने किया रेप, गंदी वीडियो बना हड़पे 20 हजार, खुले में शौच जाते हुए शर्मनाक घटना

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Mathura Crime News : यूपी के मथुरा में 13 साल की बच्ची से बलात्कार (13 year Girl Rape) के दौरान अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल (Blackmail) करने का मामला आया है. बच्ची 7वीं की छात्रा है. 22 से 23 साल की उम्र के दो लड़कों ने 7वीं में पढ़ने वाली लड़की से उस समय रेप किया जब वो शाम को खुले में शौच के लिए खेत की तरफ जा रही थी. उसी समय दोनों लड़कों ने उसे दबोच लिया और फिर बारी-बारी से रेप (Rape) किया. इस दौरान दोनों लड़कों ने फोन से रेप का वीडियो (Rape Video) भी बना लिया. फिर उसी वीडियो के जरिए लड़की को ब्लैकमेल करने लगे. इस तरह लड़की से 20 हजार रुपये भी ले लिए. इसके बाद रेप वाले वीडियो को फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर लड़की से पैसों और फिर से रेप की धमकी देने लगे थे. जिसके बाद परेशान होकर लड़की ने अपने पिता को जानकारी दी. अब परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

मथुरा के नौहझील एरिया का मामला

Mathura Rape News : PTI की रिपोर्ट के अनुसार, मथुरा में दो युवकों ने सातवीं कक्षा की छात्रा से कथित रूप से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाया, उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर पीड़िता से 20,000 रुपये भी हड़प लिए। पुलिस ने यह जानकारी दी। नौहझील के थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मामला क्षेत्र के एक गांव का है, जहां दो युवकों ने 28 अगस्त को सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बालिका (13) को उस समय पकड़ लिया, जब वह देर शाम शौच के लिए जा रही थी। पीड़ित पक्ष द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार दोनों युवकों ने पीड़िता से दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद उन्होंने वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर उससे 20,000 रुपसे भी ले लिए।

पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज

Mathura Rape Video : रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को जब आरोपियों ने पीड़िता से दुबारा संबंध बनाने और पहले से भी ज्यादा रकम ऐंठने की धमकी दी, तो उसने परिजनों को ये बात बता दी। पुलिस ने सोमवार देर शाम दोनों आरोपी युवकों फुरकान (23) और वीरेंद्र (22) को गिरफ्तार कर लिया। सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पीड़िता को जबरन रोकने, दुष्कर्म करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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