UP Crime: बांदा में पांच साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को मिली मौत की सजा

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UP Crime: बांदा में पांच साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को मिली मौत की सजा
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UP Crime News: उत्तर प्रदेश के बांदा (Banda) जिले की विशेष अदालत (Court) ने पांच साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने का दोष सिद्ध हो जाने पर बुधवार को दोषी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई और उस पर दो लाख 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

शासकीय अधिवक्ता (अभियोजक) कमल सिंह ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) की विशेष न्यायाधीश अनु सक्सेना की अदालत ने 18 अप्रैल 2021 को मरका थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद गमछे (लुंगी) से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी।

पुलिस ने इस केस में चारजशीट दाखिल की थी। जिसके बाद आरोपी का जुर्म साबित हो जाने पर दोषी रामबहादुर प्रजापति (45) को बुधवार को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर दो लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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ये केस बांदा के मरका थाने का था। 18 अप्रैल 2021 की शाम को एक 5 वर्षीय मासूम को बिस्किट देने के बहाने आरोपी ले गया और रेप किया था। रेप के दौरान मासूम चीखती चिल्लाती रही जिसके बाद चेचेरे बाबा ने बच्ची की हत्या कर दी। बच्ची के शव को भूसे के ढेर में छिपा दिया था। परिजनो ने मासूम को खोजना शुरू किया जिसके बाद बच्ची का शव घर के भूसे के ढेर से बरामद हुआ था।

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