जमानत के लिए रेप के आरोपी ने कोर्ट में चली ये चाल, बोला- गले में बांधा था शादी वाला पीला धागा
केरल (Kerala) में बलात्कार के एक मामले में आरोपी ने ‘पीले धागे’ का इस्तेमाल किया, आरोपी ने कहा कि उसने महिला के साथ शादी कर ली थी, Get more crime news, photos and videos on CrimeTak.in
ADVERTISEMENT
Kerala Rape Case: केरल से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. बलात्कार के एक मामले में आरोपी ने ‘पीले धागे’ का इस्तेमाल किया, आरोपी का कहना है कि उसने लॉज में दुष्कर्म करने से पहले महिला के गले में यह धागा बांध दिया था. आरोपी ने कहा कि उसने महिला के साथ शादी कर ली थी. ऐसे में वह उसके साथ वैवाहिक संबंध में था. इस पर कोर्ट ने कहा कि ये शादी का सबूत नहीं है.
वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया था. जिसके बाद 24 वर्षीय वैसाख विजयकुमार ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था. पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने झूठ बोलकर उसके साथ यौन शोषण किया. आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया था. पीड़िता ने ये भी कहा कि उसकी मर्जी के बगैर उसको शारीरिक संबंध बनाए जाने के लिए मजबूर किया गया.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. गिरीश ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि पीला धागा बांधने को शादी नहीं कहा जा सकता है. सहमति के बिना किसी भी यौन संबंध को बलात्कार कहा जाता है. वहीं इस मामले में पुलिस ने ये कहा कि पीले धागे को महिला को बांधा गया था. विजयकुमार का परिवार उसके लिए समझौते की तलाश में है. पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर दो मौकों पर महिला का शोषण किया. इस मामले को उदयमपेरुर थाने में दर्ज किया गया था.
ADVERTISEMENT
यह घटना 24 दिसंबर, 2020 की है. पीड़िता ने विजय के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था. जिसके बाद विजयकुमार ने एक पीला धागा लिया और उसके साथ बलात्कार करने से पहले उसके गले में बांध दिया.
ADVERTISEMENT