तलवार लहराने पर फंसे राज ठाकरे, आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज
तलवार लहराने पर फंसे राज ठाकरे, आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज
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Mumbai Crime News: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ ठाणे शहर में एक जनसभा के दौरान तलवार लहराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि ठाकरे के साथ ही पार्टी के ठाणे एवं पालघर जिला प्रमुख अविनाश जाधव तथा ठाणे शहर के अध्यक्ष रवींद्र मोरे के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा चार और 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम को गडकरी चौक पर आयोजित एक रैली के दौरान पार्टी के स्थानीय नेताओं ने ठाकरे को एक तलवार दी थी जिसे कथित रूप से लहराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
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इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में ही मनसे प्रमुख ने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र सरकार को मस्जिदों से सभी लाउडस्पीकरों को हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को परेशानी होती है. ठाकरे ने कहा था कि वह किसी भी प्रार्थना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन लोगों को अपने-अपने घरों में अपनी आस्था का पालन करना चाहिए और दूसरों को परेशानी नहीं होनी देनी चाहिए.
राज ठाकरे के इस बयान के बाद, मनसे कार्यकर्ता जगह-जगह लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ बजा रहे हैं. मुंबई के कुर्ला और घाटकोपर में भी मनसे कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया था.
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