56 साल की महिला ने FACEBOOK पर दोस्ती कर 42 साल के युवक से की शादी, वो निकला लुटेरा, ले भागा 45 लाख रुपये व ज्वैलरी
Ajab Gajab News : सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद एक व्यक्ति ने नवी मुंबई की 56 वर्षीय एक महिला से कथित तौर पर 45 लाख रुपये की नकदी और आभूषण ठग लिए.
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Thane News : 56 साल की उम्र में एक महिला ने अपने 14 साल छोटे व्यक्ति से फेसबुक (Facebook) पर दोस्ती की और प्यार में पड़ गई. ये प्यार इस कदर परवान चढ़ा की उस 56 साल की महिला ने 42 साल के सोशल मीडिया फ्रेंड से शादी भी कर ली. कुछ समय तक दोनों में ठीक चला. फिर पता चला कि जिससे महिला ने ये सोचकर शादी की थी वो अभी तक अनमैरिड था. असल में वो भी शादीशुदा था. ना सिर्फ शादीशुदा बल्कि एक जालसाज भी था. उस शख्स ने महिला से 45 लाख रुपये कैश और लाखों रुपये की ज्वैलरी लेकर रफूचक्कर हो गया. अब महिला ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. क्या है पूरा मामला. आइए जानते हैं..
2020 में पति से अलग हुई, फिर 42 साल के व्यक्ति से की शादी
PTI की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद एक व्यक्ति ने नवी मुंबई की 56 वर्षीय एक महिला से कथित तौर पर 45 लाख रुपये की नकदी और आभूषण ठग लिए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि महिला, सानपाड़ा इलाके में अपने बेटे के साथ रहती है। वह 2020 में अपने पति से अलग हो गई थी। बाद में, उसकी मुलाकात सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर मुंबई के कफ परेड इलाके के रहने वाले 42 वर्षीय शादीशुदा व्यक्ति से हुई। सानपाड़ा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने महिला को यह नहीं बताया था कि वह शादीशुदा है। प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी अक्सर महिला के घर आने लगा और फिर दोनों ने शादी कर ली।
अधिकारी ने बताया कि बाद में आरोपी ने कथित तौर पर महिला को पीटना और गालियां देना शुरू कर दिया और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने महिला द्वारा दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर उसके पैसे और सोने के आभूषणों सहित कुल मिलाकर 45 लाख रुपये ले लिए, जिसमें 36 लाख रुपये नकद भी शामिल थे। महिला की शिकायत के आधार पर सानपाड़ा पुलिस ने मंगलवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 494 (पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान दोबारा शादी करना), धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है।
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