प्रेमिका के लिए विमान हाईजैक की धमकी दी थी, उम्रकैद की सजा व 5 करोड़ जुर्माना लगा, अब हाईकोर्ट ने किया बरी

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Birju Kishore Salla Jet Airways flight hijacking Case : उसने प्रेमिका को करीब लाने के लिए फ्लाइट को ही हाईजैक करने की धमकी दे डाली थी. जिस प्लेन में बैठा था उसी को पाकिस्तान वाले POK में ले जाने की धमकी दी थी. इस धमकी को टायलेट पेपर पर हिंदी और उर्दू में लिखकर वॉशरूम में रख दिया था. अब इस धमकी लेटर की वजह से उस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग तक करानी पड़ी थी. आरोपी की पहचान भी हुई. फिर देश में नया और पहली बार नया एंटी हाईजैकिंग कानून-2016 आया. इस कानून में इस बिजनेसमैन की पहली गिरफ्तारी हुई. इसी शख्स को पहली बार पूरे इंडिया में नेशनल नो फ्लाई लिस्ट (National No Fligh List) में शामिल किया गया. 

यानी ये देश का पहला शख्स हुआ जिसे किसी भी विमान में सफर करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई. ये पहला शख्स था जिसे इस एंटी हाईजैकिंग कानून के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई. सिर्फ सजा नहीं बल्कि 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा. इन रुपये को विमान के पायलट और स्टाफ के साथ-साथ सभी 115 यात्रियों को भी मुआवजे के तौर पर दिया गया. 2017 में हुई गिरफ्तारी और साल 2019 में हुई सजा के 4 साल बाद अब इस केस में नया मोड़ आया है. अब गुजरात हाईकोर्ट ने उसी शख्स को संदेह से भरे सबूतों के आधार पर हाईजैकिंग वाले केस से बरी कर दिया है. ना सिर्फ बरी किया बल्कि 5 करोड़ रुपये का जो जुर्माना लगाया था उसे लौटाने के लिए भी कोर्ट ने आदेश दिया है. इस पैसे से जिन-जिन फ्लाइट स्टाफ को मुआवजा दिया गया था उनसे वसूले जाने के लिए भी आदेश दिया गया है. आखिर क्या है इस पूरे केस की कहानी. आइए जानते हैं...

Birju Kishore Salla File Photo

बिरजू सल्ला केस में क्या आया है अब हाईकोर्ट का फैसला

Birju Kishore Salla News : जिस बिजनेसमैन को एंटी हाईजैकिंग कानून के तहत गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई थी उसका नाम है बिरजू किशोर सल्ला. मुंबई का नामी बिजनेसमैन. आखिर अब गुजरात हाईकोर्ट ने 6 साल पुराने इस केस में क्या फैसला दिया है, पहले उसे जान लेते हैं.. गुजरात हाईकोर्ट ने 8 अगस्त 2023 को मुंबई के कारोबारी बिरजू सल्ला को विमान हाईजैक के आरोपों से बरी कर दिया है. हाईकोर्ट की खंडपीछ ने साल 2019 में स्पेशल NIA कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें बिरजू सल्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उसकी जब्त की गई प्रॉपर्टी को भी वापस करने का आदेश दिया है. 5 करोड़ का जुर्माना जो बिरजू सल्ला से वसूला गया था उसे भी लौटाने का आदेश जारी हुआ है. 

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किस आधार पर हाईकोर्ट ने किया बरी

Jet Airways Hijack Case : गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि बिजनेसमैन बिरजू सल्ला को संदेह से भरे सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया गया था. इस वजह से विमान को हाईजैक करने जैसे अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया नहीं जा सकता है. 11 जून 2019 को अहमदाबादस्पेशल NIA कोर्ट ने बिरजू सल्ला को एंटी हाईजैकिंग एक्ट-2016 के तबत दोषी ठहराते हुए जीवन भर के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. साल 2016 में संशोधन किए गए इस नए कानून के तहत पहली बार किसी शख्स को ये सजा दी गई थी. 

 

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5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा था, अब लौटाना होगा

 Mumbai businessman Birju Kishore Salla News : असल में 11 जून 2019 को जब अहमदाबाद स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सजा सुनाई थी तब बिरजू सल्ला पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. क्योंकि ये फ्लाइट मुंबई से दिल्ली जा रही थी. लेकिन रास्ते में वॉशरूम में धमकी भरा लेटर मिला तो उस फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी. जिस वजह से फ्लाइट में सवार 115 यात्रियों से लेकर सभी क्रू स्टाफ की जान भी खतरे में आ गई थी. इस वजह से विशेष एनआईए अदालत ने मुंबई-दिल्ली जेट एयरवेज 9W339 फ्लाइट के पायलट और को-पायलट को मुआवजे के तौर पर 1-1 लाख रुपये देने का आदेश दिया था.

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जिस बिजनेस क्लास में आरोपी बिजनेसमैन बिरजू सल्ला बैठा था उसमें काम करने वाले दो क्रू मेंबर्स को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था. जबकि फ्लाइट में मौजूद 115 यात्रियों में से हर एक को 25-25 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश हुआ था. इस तरह कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. लेकिन अब गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस एमआर मेंगडे की खंडपीठ ने दोषी बिरजू सल्ला को बरी करते हुए उसकी तरफ से दिए गए 5 करोड़ मुआवजे को भी लौटाने का आदेश दिया है. 

इस आदेश में कहा गया है कि या तो खुद राज्य यानी सरकार ये हर्जाना लौटाए या फिर उसके पास विकल्प है कि वो फ्लाइट के जिन पायलट और स्टाफ को मुआवजा दिया गया था उनसे वसूली कर वो पैसे लौटाए. आदेश में ये भी कहा गया है कि जांच अधिकारियों ने जिस प्रॉपर्टी को जब्त किया था उस पर तुरंत रोक लगाकर उसे लौटाया जाए. हालांकि, इस पूरे केस में अभी कोर्ट के आदेश की कॉपी आने का इंतजार है.

Jet Airways Hijack Case

क्या है फ्लाइट हाईजैक का पूरा मामला

Jet Airways flight hijacking Threat : वो तारीख थी 30 अक्टूबर. साल 2017. एक फ्लाइट मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी. जेट एयरवेज की फ्लाइट. नंबर 9W339. फ्लाइट जब गुजरात के ऊपर से निकल रही थी तभी उसके बिजनेस क्लास के पास टॉयलेट में एक धमकी भरा पेपर मिला था. असल में ये धमकी भरा लेटर टॉयलेट के टिशू पेपर बॉक्स में मिला था. इसे अंग्रेजी और उर्दू में लिखा गया था. 

NIA ने इस मामले की चार्जशीट 23 जनवरी 2019 को दाखिल की थी. इस चार्जशीट के अनुसार, आरोपी बिरजू सल्ला ने इसकी साजिश अपने मुंबई ऑफिस में रच डाली थी. 30 अक्टूबर 2017 को जिस दिन फ्लाइट में सफर करना था उसी दिन सुबह में अपने मुंबई ऑफिस में ही इसकी साजिश की थी. उसने अपने लैपटॉप पर धमकी भरा लेटर टाइप किया था. गूगल ट्रांसलेटर की मदद से उसने उर्दू वाले शब्द निकाले थे और उसे भी लिखा था. धमकी भरा लेटर लैपटॉप पर तैयार करने के बाद उसका प्रिंट निकाला था. ये सबकुछ उसके ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में भी सबूत के तौर पर मिला था. फिर उसी प्रिंट वाले पेपर को फ्लाइट के टॉयलेट में टिशू पेपर वाले बॉक्स में रख दिया था. 

Jet Airways Hijack Case

क्या लिखा था उस धमकी भरे लेटर में

एनआईए की चार्जशीट के अनुसार, उस धमकी भरे लेटर में अंग्रेजी में लिखा था..“Flight no 9w covered by Hijackers and aircraft should not be land and flown straight to POK. 12people on board. if you put landing gear you will hear the noise of people dying. don’t take it as a joke…” मतलब, ये विमान अपहर्ताओं द्वारा कवर की गई है, इसे लैंड नहीं किया जाना चाहिए और सीधे POK की ओर उड़ाया जाना चाहिए. जहाज पर 12 लोग हैं. यदि आप लैंडिंग गियर लगाएंगे तो आपको लोगों के मरने का शोर सुनाई देगा। इसे मज़ाक के रूप में न लें…” फिर उर्दू में आखिर में लिखा था… अल्लाह महान है. अब इस धमकी भरे पत्र की वजह से पूरे फ्लाइट में हड़कंप मच गया. पायलट, क्रू मेंबर्स और यात्री सभी दहशत आ गए. आखिर में आनन-फानन में फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी. 

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही बिरजू सल्ला गिरफ्तार

उस दिन जब फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी तब उसी समय इसका पता चल गया कि आखिर इस धमकी भरे लेटर को लिखा किसने था. वीडियो फुटेज से पता चल गया कि ये धमकी भरा लेटर लिखने वाला मुंबई का बिजनेसमैन बिरजू सल्ला है. वो मुंबई का नामी जौहरी था. उसे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद चूंकि मामला फ्लाइट हाईजैक करने और लोगों की जान जोखिम में डालने का था, इसलिए NIA से जांच करने की अपील की गई थी. एनआईए ने मामले की जांच करते हुए एक साल पहले ही संशोधन हुए एंटी हाईजैकिंग एक्ट-2016 के तहत बिरजू सल्ला को गिरफ्तार कर स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया. जहां से 11 जून 2019 को एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 

गर्लफ्रेंड के लिए बिरजू सल्ला ने दी थी हाईजैकिंग की धमकी

उस समय जब आरोपी से पूछताछ की गई थी तब बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ था. असल में बिरजू सल्ला की प्रेमिका उसी जेट एयरवेज के दिल्ली ऑफिस में जॉब करती थी. लेकिन वो मुंबई की रहने वाली थी. अब बिरजू सल्ला चाहता था कि ऐसा कुछ हो जाए कि जेट एयरवेज का दिल्ली ऑफिस बंद हो जाए और उसकी गर्लफ्रेंड मुंबई ऑफिस आ जाए. इससे उसकी मुलाकात आसान हो जाएगी. बस उसी प्रेमिका की खातिर उसने फर्जी तरीके से विमान अपहरण की धमकी दी थी. बिजनेस क्लास में रहते हुए उसने टिशू पेपर पर लिखा और टायलेट में रख दिया था.

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