Mumbai : पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख भ्रष्टाचार केस में सीबीआई करेगी सचिन वाजे से पूछताछ
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले में सीबीआई करेगी वाज से पूछताछ, कोर्ट से मिली अनुमति
ADVERTISEMENT
Mumbai News : मुंबई में 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़े सबूत मिल सकते हैं। क्योंकि मुंबई की विशेष अदालत ने 14 फरवरी को सीबीआई को बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे से पूछताछ की अनुमति दे दी। इस तरह सीबीआई अब महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में नए सबूत और जानकारी जुटा सकती है.
विशेष एनआईए (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) अदालत ने सीबीआई को 15 और 16 फरवरी को नवी मुंबई की तलोजा जेल में वाजे से पूछताछ की अनुमति दी। बता दें कि सचिन वाजे को एनआईए ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास ‘एंटीलिया’के समीप पिछले साल फरवरी में विस्फोटक सामग्री वाली एसयूवी मिलने और उसके बाद वाहन के मालिक मनसुख हिरन की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है।
सीबीआई ने सोमवार को विशेष अदालत के समक्ष अर्जी देकर वाजे का बयान दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। केंद्रीय एजेंसी ने एक अलग अर्जी विशेष धनशोधन निषेध अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष भी लगाई थी जिसमें देशमुख के पूर्व सहयोगी संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे से पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई थी।
ADVERTISEMENT
विशेष पीएमएलए अदालत ने अर्जी स्वीकार करते हुए सीबीआई को पलांडे और शिंदे से 16 और 17 फरवरी को मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में पूछताछ करने की अनुमति दी।
देशमुख के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पलांडे और शिंदे को गिरफ्तार किया था और वे इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। इसी मामले में देशमुख की भी गिरफ्तारी की गई थी।
ADVERTISEMENT
गौरतलब है कि सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल में देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया था।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT