23 साल की लड़की को घूरता फिर छेड़ता था 50 साल का कंप्यूटर सेंटर मालिक, फिर हुआ ये कांड

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23 साल की लड़की को घूरता फिर छेड़ता था 50 साल का कंप्यूटर सेंटर मालिक, फिर हुआ ये कांड
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Kolhapur Crime News : महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कंप्यूटर सेंटर मालिक अपने ही ऑफिस की लड़की से छेड़छाड़ करता था. कंप्यूटर सेंटर में जब दूसरे कर्मचारी नहीं रहते थे तब वो सीसीटीवी कैमरे को ऑफ कर लड़की को गलत तरीके से छूता था. लड़की के विरोध करने पर धमकी देता था. आरोपी बस यहीं शांत नहीं हुआ. वो समय-समय पर लड़की का पीछा करता था. लड़की की शादी होने के बाद भी अक्सर उसका पीछा करता था. जिससे परेशान होकर लड़की ने अब पुलिस में शिकायत की है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा-354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला), 354 A (यौन उत्पीड़न), 354 D (पीछा करना) और 506 (जान से मारने की धमकी) देने जैसे मामले दर्ज किए गए हैं. आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है. आखिर क्या है ये पूरा मामला. आइए जानते हैं…

Crime news Hindi : सांकेतिक फोटो

23 साल की लड़की से छेड़खानी करता है 50 साल का शख्स

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, कोल्हापुर में एक कंप्यूटर केंद्र के मालिक के खिलाफ 23 वर्षीय युवती का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने, उसे डराने और उसका पीछा करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। युवती फिलहाल नवी मुंबई में रह रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि वाशी की रहने वाली शिकायकर्ता युवती ने कहा कि कोल्हापुर के गांधींगलाज के रहने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति ने अक्टूबर 2020 से जनवरी 2022 के बीच उसका यौन उत्पीड़न किया। अधिकारी ने पीड़िता के हवाले से बताया कि जब कोई कार्यालय में नहीं होता था तब आरोपी उसे अक्सर गलत तरीके से छुआ करता था। 

 

शादी करने के बाद भी करता था पीछा

Molestation news : पीड़िता के मुताबिक, आरोपी केंद्र के सीसीटीवी कैमरों को बंद करने के बाद अक्सर ऐसा किया करता था। अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि व्यक्ति पर युवती की शादी के बाद भी उसका पीछा करने का आरोप है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी, पीड़िता से जुड़ी झूठी जानकारी उसके पति को बताने की धमकी भी दिया करता था। वाशी पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ पर बुधवार को एक मामला दर्ज किया गया। मामले को कोल्हापुर पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां अपराध हुआ। उन्होंने बताया कि व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तदहत मामला दर्ज किया गया है।

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