13 बच्चों की हत्या करने वाली बहनों को कोर्ट से राहत!

ADVERTISEMENT

13 बच्चों की हत्या करने वाली बहनों को कोर्ट से राहत!
social share
google news

विद्या के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

kolhapur serial killer sisters: 13 बच्चों को हत्या करने के आरोपियों को अदालत ने बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बच्चों का अपहरण कर उनसे भीख मंगवाने वालीं 2 बहनों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। इनमें से जिन बच्चों ने भीख मांगने से इनकार किया, उनकी हत्या कर दी गई।

पूरा मामला जानिए

ADVERTISEMENT

दोनों ने भीख मंगवाने के लिए 13 बच्चों का अपहरण किया था। दोनों बहनों का नाम रेणुका शिंदे और सीमा गावित है। 2001 में कोर्ट ने दोनों बहनों का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट चला गया था। हाईकोर्ट ने 2004 में दोनों की सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2006 में इन्हें फांसी दी। दोनों बहनों ने यह कहते हुए दोबारा कोर्ट का रुख किया था कि उनकी याचिका पर सुनवाई होने में देर हुई है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार भी इनकी सजा बरकरार रखने की लगतार कोशिश कर रही थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला

ADVERTISEMENT

सुनवाई के दौरान जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस सारंग कोटवाल की बेंच ने महसूस किया कि इनकी याचिका पर कार्रवाई करने में बेवजह देरी की गई। राज्य सरकार के अधिकारियों ने लापरवाही बरतते हुए दया याचिका पर कोई निर्णय नहीं लिया। जजों ने कहा, ''अपराधी बहनों का बच्चों की हत्या करना समझ से परे है। अपराध गंभीर है। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन राहत पर विचार किया जाना चाहिए।'' अदालत ने इस सिलसिले में दोनों आरोपियों की सजा को फांसी से उम्र कैद में बदल दिया।

ADVERTISEMENT

मालेगांव विस्फोट मामला : आरोपी भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर मुंबई की अदालत में पेशवानखेड़े पर मलिक के ट्वीट द्वेष से प्रेरित हैं लेकिन उन पर रोक नहीं लगाई जा सकती: अदालत

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    ऐप खोलें ➜