कोबरा ने खाए अंडे और चूजे, मालिक ने सांप को दी करंट वाली मौत की सज़ा,लेकिन बच गई जान
Cobra electrocuted by hen owner after her death
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मध्य प्रदेश के बेतूल के मोरडोंगरी गांव में एक शख्स ने मुर्गियां पाल रखी थीं। गुरुवार की शाम को उसने देखा कि उसकी एक मुर्गी मरी हुई पड़ी है। मुर्गी के मालिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक उसकी मुर्गी की मौत कैसे हो गई। पड़ताल करने के लिए उसने मकान में खोजबीन शुरु की। खोजबीन के दौरान उसे एक प्लास्टिक का डिब्बा नजर आया।
मुर्गी मालिक इस डिब्बे में मुर्गी के अंडे और छोटे चूजों को रखता था। वहां उसने देखा कि एक कोबरा सांप उस डिब्बे में घुसा हुआ है और वो उस डिब्बे में रखे दो चूजों और तीन अंडों को खा चुका है। ये देखकर मुर्गी मालिक को बेहद गुस्सा आया उसने एक प्लग में तार लगाने के बाद उससे कई बार कोबरा को करंट लगाया जिसकी वजह से कोबरा बेहोश हो गया।
जब कोबरा के अंदर हरकत बंद हो गई तो मुर्गी मालिक को लगा कि उसकी मौत हो गई। वो सांप को उठाकर घर के बाहर ले आया, तब तक आसपड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। उनमें से ही किसी ने इसकी इत्तिला सांपों के संरक्षण के लिए काम करने वाले सर्प मित्र भीम साहू को भी दे दी। भीम साहू मौके पर पहुंचे और उन्होंने सांप की जांच की तो पता चला कि वो जिंदा है।
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इसके बाद भीम साहू ने सांप को अपने साथ लिया और उसका इलाज शुरु कर दिया। सबसे पहले भीम ने सांप को पानी में रखा ताकि उसका तापमान सामान्य किया जा सके। इसके बाद कुछ देशी दवाइयां सांप को लगाई गईं और दी भी गईं। करीब तीन घंटे तक भीम साहू सांप का इलाज करने में लगे रहे। इलाज के दौरान ही सांप ने खाए हुए मुर्गी के चूजे और अंडे भी उगल दिए।
तीन घंटे बाद सांप के बदन में हरकत शुरु हो गई और कुछ देर बाद सांप पूरी तरह से होश में आ गया जिसके बाद भीम साहू ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और वन विभाग की मदद से सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल में छोड़ते वक्त सांप पूरी तरह स्वस्थय था जिसके बाद ही उसे जंगल में छोड़ा गया।
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वन विभाग अब इस मामले की जांच कर रहा है, अभी तक उसे किसी से सांप को करंट लगाने की शिकायत नहीं मिली है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि जांच में अगर ये बात साबित होती है कि मुर्गी मालिक ने सांप को करंट लगाकर मारने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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कोबरा भारतीय वन कानून के मुताबिक शेड्यूल दो में आता है जिसमें उसको मारने की सजा 3 से 7 साल की है और साथ में ही दस हजार के जुर्माने का भी प्रावधान है।
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