5 दिन रिमांड और 13 दिन जेल में काट चुके आर्यन, कॉमेडियन भारती को 2 दिनों में जमानत, जानिए किस सेलिब्रेटी को क्या मिली सज़ा

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Aryan Khan News : बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक बार फिर से राहत नहीं मिली. उनकी जमानत याचिका चौथी बार खारिज कर दी गई. 20 अक्टूबर को आर्यन और अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा की भी जमानत याचिका खारिज हो गई.

इस तरह से तीनों आरोपी अब तक 5 दिनों तक एनसीबी कस्टडी और 13 दिन न्यायिक हिरासत में ऑर्थर रोड जेल में रह चुके हैं. अब देखना है कि आखिर कब तक इन्हें जेल में रहना होगा. हालांकि, अब जमानत के लिए इनके वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे. अब इनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में फैसला होगा.

2 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी

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इससे पहले, आर्यन को कॉर्डेलिया क्रूज पर 2 अक्टूबर की रात में ड्रग्स के सेवन के आरोप में एनसीबी ने हिरासत में लिया था. इसके बाद 3 अक्टूबर की दोपहर में आधिकारिक रूप से एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था. आर्यन के साथ मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया था.

इसके बाद 7 अक्टूबर तक ये एनसीबी की कस्टडी में रहे. 7 अक्टूबर को कोर्ट ने शाम 6 बजे के बाद फैसला सुनाते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में भेजने का निर्देश दिया था. लेकिन जेल में शाम 6 बजे के बाद एंट्री बंद होने की वजह से एनसीबी में अस्थायी जेल बनाकर न्यायिक हिरासत में रखा गया था. इसके बाद 8 अक्टूबर को इन्हें ऑर्थर रोड जेल भेजा गया था. उस समय से लेकर अब तक ये न्यायिक हिरासत में जेल में हैं.

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आर्यन पर लगीं हैं NDPS की ये धाराएं

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NCB ने आर्यन के खिलाफ NDPS एक्ट की 6 धाराएं लगाईं हैं. इसमें धारा-8 (सी). धारा-20, धारा-20 (बी), धारा-27, धारा-28, धारा-29 और धारा-35 लगी हैं.

क्या कहती हैं धाराएं?

धारा 8(c) : इसके तहत, नारकोटिक ड्रग का सेवन, बिक्री, खरीद, ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कहीं स्टोर करना, निर्माण, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट गैरकानूनी है. हालांकि, मेडिकल और साइंटिफिक यूज के लिए ऐसा करना कानूनी तौर पर मान्य है. इसके लिए लाइसेंस होना चाहिए.

धारा 20 : ये धारा गांजे और चरसे के पौधे के संबंध में है. इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस के बिना गांजे और चरस के पौधे यानी कैनाबीस को उगाता है और उसका ट्रांसपोर्ट करता है या फिर सेवन करता है, तो उसे छह महीने की सजा हो सकती है. सजा के साथ-साथ उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

धारा 27 : नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के सेवन की सजा से जुड़ी है. इसके तहत ऐसा करने वाले को एक साल कैद की सजा हो सकती है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.

धारा 28 : NDPS अधिनियम की धारा-28 में ये कहा गया है कि जो कोई भी अपराध करने का प्रयास करता है या ऐसा अपराध करने का प्रयास करता है तो वो दंडनीय होगा।

धारा - 29 : इसमें साजिश को शामिल किया गया है. साजिश में शामिल होने पर ये दंडनीय अपराध है.

धारा-35 : आरोपी को तब तक दोषी माना जाता है, जब तक वो निर्दोष ना साबित हो जाए. हालांकि, खराब मानसिक स्थित होने पर आरोपी को छूट मिल सकती है.

आर्यन की 20 अक्टूबर तक की स्थिति

आरोप : ड्रग्स का सेवन, कोई बरामदगी नहीं

गिरफ्तारी : 2 अक्टूबर

NCB रिमांड : 5 दिन

न्यायिक हिरासत में जेल : 13 दिन जारी

इन सेलिब्रेटी के साथ क्या हुआ, जानें

कॉमेडियन भारती व इनके पति हर्ष

आरोप : 86.5 ग्राम ड्रग्स बरामद

गिरफ्तारी : 22 नवंबर 2020

NCB रिमांड : 2 दिन

अगले दिन ही मिली जमानत

एक्ट्रेस : रिया चक्रवर्ती

आरोप : ड्रग्स की क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीद-फरोख्त

गिरफ्तारी : 4 सितंबर 2020

NCB रिमांड : 6 दिन

न्यायिक हिरासत में जेल 27 दिन

शौविक चक्रवर्ती : रिया के भाई

आरोप : ड्रग्स की क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीद-फरोख्त

गिरफ्तारी : 4 सितंबर 2020

NCB रिमांड : 6 दिन

न्यायिक हिरासत में जेल 93 दिन

एक्टर : अरमान कोहली

आरोप : 25 ग्राम ड्रग्स बरामद

गिरफ्तारी 29 अगस्त 2021

NCB रिमांड 3 दिन

अब तक जेल में बंद

आर्यन खान कैदी नंबर N956, छह दिनों तक 300 कैदियों के साथ रहना, ओपन में नहाना, लाइन में लगकर खाना; ऐसी होगी जेल की लाइफ

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